जेएंडके हाईकोर्ट ने 'अवैध' हिरासत आदेश पर डीएम को फटकार लगाई, कहा- किसी को स्वतंत्रता से वंचित करना "प्रशासनिक मनोविनोद" जैसा

LiveLaw News Network

24 Sept 2024 3:00 PM IST

  • जेएंडके हाईकोर्ट ने अवैध हिरासत आदेश पर डीएम को फटकार लगाई, कहा- किसी को स्वतंत्रता से वंचित करना प्रशासनिक मनोविनोद जैसा

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत गैरकानूनी निवारक निरोध आदेश जारी करने के लिए उधमपुर के जिला मजिस्ट्रेट की कड़ी आलोचना की है। न्यायालय ने निरोध आदेश को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन पाया।

    बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस राहुल भारती ने कहा, “एक फ्रांसीसी कहावत, 'ए बार्बे डे फ़ोल अप्रेंड-ऑन ए रेयर', जिसका अर्थ है 'मूर्ख की दाढ़ी पर नाई दाढ़ी बनाना सीखता है', यह मौजूदा मामले को रोचक तरीके से बताती है, जिसमें याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की कीमत पर, जिला मजिस्ट्रेट, उधमपुर ने पहले एक गलती की और फिर उसे दूसरे के साथ मिलकर छुपाने की काम किया।”

    जज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई ने याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को “गंभीर रूप से कुचला” है।

    बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में उधमपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए डोजियर के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, उधमपुर द्वारा पारित किए गए निरोध आदेश को चुनौती दी गई थी। डोजियर में याचिकाकर्ता पर आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाया गया था, लेकिन अदालत ने पाया कि निरोध के आधार अस्पष्ट थे और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे।

    हाईकोर्ट ने निवारक निरोध मामलों को संभालने में जिला मजिस्ट्रेट की क्षमता पर चिंता व्यक्त की। निर्णय में टिप्पणी की गई कि इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की उनकी क्षमता "गंभीर रूप से संदिग्ध" है।

    कोर्ट ने आगे यह भी सिफारिश की कि जम्मू और कश्मीर का गृह विभाग भविष्य में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए निरोध आदेश जारी करने के उनके अधिकार का पुनर्मूल्यांकन करे। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इसी तरह की त्रुटियों के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर और अधिक गंभीर उल्लंघन हो सकते हैं।

    न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस मामले में निवारक निरोध आदेश जारी करने में जिला मजिस्ट्रेट, उधमपुर द्वारा लापरवाही और लापरवाही का खतरनाक स्तर प्रदर्शित हुआ। न्यायमूर्ति भारती ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन को गंभीर कानूनी मामले के बजाय "प्रशासनिक भ्रमण" के रूप में लिया।

    ज‌स्टिस भारती ने आगे कहा कि जिला मजिस्ट्रेट ने मूल निरोध आदेश को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित किए जाने के बाद शुद्धिपत्र जारी करके अपने कानूनी अधिकार का अतिक्रमण किया है।

    न्यायालय ने कहा कि सरकार द्वारा निरोध आदेश को मंजूरी दिए जाने के बाद, मामले में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका पूरी हो गई, और वह अब फंक्टस ऑफ़िसियो बन गई, जिसका अर्थ है कि अब उसके पास आदेश को बदलने या संशोधित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस बिंदु के बाद परिवर्तन करने का प्रयास करके, जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया, जिससे उसकी कार्रवाई गैरकानूनी हो गई।

    हालांकि न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट पर उसके आचरण के लिए लागत लगाने पर विचार किया, लेकिन अंततः सरकार के वकील द्वारा नरमी बरतने के अनुरोध के बाद ऐसा न करने का निर्णय लिया। हालांकि, न्यायमूर्ति भारती ने की गई गलतियों की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के कार्यों ने याचिकाकर्ता के अधिकारों को अनावश्यक नुकसान पहुंचाया है।

    अदालत ने अंततः निवारक निरोध आदेश को रद्द कर दिया, इसे शुरू से ही अवैध पाया, और याचिकाकर्ता की तत्काल रिहाई का आदेश दिया।

    केस टाइटलः अशरफ अली @ शिफू बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (जेकेएल) 262


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