जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को 60 दिनों के भीतर 334 न्यायिक पद सृजित करने का निर्देश दिया, निर्देश की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर दिया

LiveLaw News Network

19 Nov 2024 12:25 PM IST

  • जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकार को 60 दिनों के भीतर 334 न्यायिक पद सृजित करने का निर्देश दिया, निर्देश की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर दिया

    जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि पदों के सृजन के संबंध में हाईकोर्ट या उसके चीफ जस्टिस की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 60 दिनों के भीतर विभिन्न न्यायिक श्रेणियों में 334 पदों का सृजन करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश में न्यायपालिका की स्वायत्तता और सरकार के अनुपालन के दायित्व पर जोर दिया गया है।

    पदों के सृजन के लिए हाईकोर्ट के प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए समितियों का गठन करने में प्रशासन की कार्रवाई पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने कहा, “.. हमें यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि पदों के सृजन के संबंध में हाईकोर्ट/माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है”।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    “.. एक बार जब हाईकोर्ट ने न्यायिक पक्ष में 334 पदों की आवश्यकता बता दी है, तो सरकार का यह कहना कि उसे हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या और चल रहे मामलों के लिए पदों की संख्या के मापदंडों के आधार पर हाईकोर्ट की आवश्यकता की जांच करनी होगी और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ तुलना करते हुए इस न्यायालय की 334 पदों की आवश्यकता की भी जांच करनी होगी, जिसका मुख्य मुख्यालय इलाहाबाद में है और एक पीठ लखनऊ में है, घोर अवमानना ​​है”

    ये टिप्पणियां 2017 में दायर एक रिट याचिका में आईं, जिसमें मूल रूप से हाईकोर्ट के कर्मचारियों के लिए मौद्रिक लाभ की मांग की गई थी। समय के साथ, यह न्यायपालिका की बढ़ती आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में एक व्यापक चर्चा में विकसित हुई।

    2021 में हाईकोर्ट की बेंच की ताकत 14 से बढ़कर 17 जज हो गई, और उसके बाद 25 हो गई। हालांकि, यूटी प्रशासन बार-बार हाईकोर्ट की रजिस्ट्री की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसने 2014 में विभिन्न श्रेणियों में 334 पद बनाने का प्रस्ताव रखा था। पिछले एक दशक में कई बैठकों और संचार के बावजूद, सरकार ने प्रस्ताव को लागू करने में लगातार अनिच्छा दिखाई।

    न्यायालय के फरवरी 2023 के आदेश के साथ मामले ने तात्कालिकता हासिल कर ली, जिसमें कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की तीव्र आवश्यकता की ओर इशारा किया गया। हालाँकि यूटी प्रशासन ने अंततः महत्वपूर्ण देरी के बाद मई 2023 में 24 पदों को मंजूरी दी, लेकिन 334 पदों के लिए व्यापक सिफारिश अधर में लटकी रही।

    मामले को गंभीरता से लेते हुए पीठ ने सिफारिशों की बाध्यकारी प्रकृति पर प्रकाश डाला और घोषणा की कि पद सृजन के संबंध में हाईकोर्ट या मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, जिससे विवेक के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसने माना कि वित्तीय निहितार्थों को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के समेकित कोष से वहन किया जाना चाहिए।

    पीठ ने जोर देकर कहा, "न्यायपालिका के लिए पदों के सृजन के लिए भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग या भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।" यूटी प्रशासन के दृष्टिकोण को सुस्त और लापरवाह बताते हुए न्यायालय ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से दायर अनुपालन रिपोर्ट में विशिष्टता या तत्परता का अभाव है। "यूटी लगातार यह वाक्यांश इस्तेमाल करता रहा है कि "वह चरणबद्ध तरीके से इस न्यायालय के निर्देश का अनुपालन कर रहा है"।

    कोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश ने इस वाक्यांश का लगातार सहारा लिया है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करने की समयावधि निर्दिष्ट नहीं की है। समस्या का एक हिस्सा खुद हाईकोर्ट के साथ है, जिसने यूटी सरकार और उसकी नौकरशाही को अत्यधिक छूट दी है और अनुपालन रिपोर्ट दायर होने के बाद भी जमीनी स्तर पर बहुत कम या शून्य कार्रवाई की गई है।"

    जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की आवश्यकताओं की तुलना हिमाचल प्रदेश और इलाहाबाद जैसे अन्य हाईकोर्टों से करने के केंद्र शासित प्रदेश सरकार के प्रयास पर नाराजगी जताते हुए पीठ ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के सामने आने वाली अनूठी तार्किक चुनौतियों की ओर इशारा किया, जैसे कि श्रीनगर और जम्मू में दोहरी स्थापना बनाए रखना, जबकि अन्य हाईकोर्टों में एकल या प्राथमिक पीठ हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "... .. केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इस हाईकोर्ट की तुलना हिमाचल प्रदेश या इलाहाबाद के हाईकोर्टों से करना, केवल इसलिए एक एंबेसडर कार और मर्सिडीज-बेंज के बीच समानता की तुलना करने का प्रयास है, क्योंकि उनमें चार पहिए, एक इंजन और एक स्टीयरिंग है। इसलिए, यह न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश सरकार को यह नोटिस देना चाहता है कि उन्हें हाईकोर्ट की आवश्यकता का पता लगाने से मना किया गया है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।”

    न्यायालय ने चेतावनी दी कि न्यायिक स्टाफिंग आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा भविष्य में किए गए किसी भी प्रयास से अवमानना ​​कार्यवाही को बढ़ावा मिलेगा,

    “यदि प्रश्न केवल वित्त के मुद्दे तक सीमित है, तो यह उच्च न्यायालय यूटी को समझेगा और समायोजित करेगा। लेकिन हम अब से बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे, यदि इस न्यायालय की आवश्यकता का पता लगाने और उसका आकलन करने के लिए समितियाँ बनाई जाती हैं। यदि ऐसा फिर कभी किया जाता है, तो यह न्यायालय उन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा”

    इन टिप्पणियों के मद्देनजर न्यायालय ने यूटी के मुख्य सचिव को 60 दिनों की अवधि के भीतर 334 पदों के सृजन को अंतिम रूप देने के लिए कानून, वित्त और सामान्य प्रशासन के सचिवों सहित प्रमुख अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

    मामले को आगे की समीक्षा के लिए 25 जनवरी 2025 को पोस्ट किया गया है।

    केस टाइटल: जोगिंदर सिंह बनाम राज्य और अन्य

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