न्यायालयों को संभावित रूप से परेशान करने वाली कार्यवाही में एफआईआर में आरोपों से परे परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Amir Ahmad

25 Jun 2024 1:03 PM IST

  • न्यायालयों को संभावित रूप से परेशान करने वाली कार्यवाही में एफआईआर में आरोपों से परे परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    संभावित रूप से तुच्छ शिकायतों से जुड़े मामलों में एफआईआर से परे देखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसमें पाया गया कि उसे मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में झूठा आरोपी बनाया गया।

    जस्टिस रजनेश ओसवाल की पीठ ने सलीब @ शालू @ सलीम बनाम यूपी राज्य और अन्य” का संदर्भ देते हुए कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे एफआईआर में आरोपों से परे मौजूदा परिस्थितियों की जांच करें खासकर जब व्यक्तिगत विवादों से उत्पन्न होने वाली संभावित रूप से परेशान करने वाली कार्यवाही से निपट रहे हों।

    ये टिप्पणियां सांबा के अतिरिक्त मोबाइल मजिस्ट्रेट के कर्मचारी यूनिस हुसैन से जुड़ी याचिका में आईं, जिन्हें धारा 354, 323, 147 और 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए एफआईआर में आरोपी बनाया गया था। एफआईआर रुवीना अख्तर ने दर्ज कराई, जिन्होंने आरोप लगाया कि हुसैन और अन्य ने उनके और उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट की। यह आरोप हुसैन के भाइयों और अख्तर के परिवार से जुड़े संपत्ति विवाद पर लंबित सिविल मुकदमे के बीच सामने आया।

    याचिकाकर्ता हुसैन ने अपने वकील जगपाल सिंह के माध्यम से तर्क दिया कि उनका नाम मूल एफआईआर या धारा 164 सीआरपीसी के तहत शिकायतकर्ता के बयान में नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उनका आरोप उनके न्यायालय में नियुक्ति के कारण बाद में लगाया गया। इसके विपरीत प्रतिवादी के वकील भानु जसरोटिया ने विवेक मट्टू के समर्थन से तर्क दिया कि जांच ने हुसैन के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की।

    एफआईआर और धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों सहित मामले के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करते हुए अदालत ने पाया कि मूल शिकायत और बाद में मुख्य गवाहों की गवाही में हुसैन का उल्लेख नहीं था। बहुत बाद में गवाह गुलजार हुसैन ने उसका नाम पेश किया।

    अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि घटना के नौ दिन बाद दर्ज शिकायतकर्ता के बयान में हुसैन की अदालती नौकरी का हवाला देते हुए अन्य आरोपियों द्वारा दी गई धमकियों का उल्लेख किया गया, लेकिन हमले में उसे शामिल नहीं किया गया।

    पीठ ने टिप्पणी की,Jammu and Kashmir High CourtJustice Rajnesh Oswal

    “धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयान में शिकायतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माजिद हुसैन उसे जो चाहे करने के लिए धमका रहा था, और वे अदालत से नहीं डरते, क्योंकि यूनुस हुसैन वहां काम करता था। उसने अपने बयान में याचिकाकर्ता पर किसी भी प्रत्यक्ष या गुप्त कृत्य का आरोप भी नहीं लगाया।”

    इस बात पर जोर देते हुए कि एफआईआर में अनुपस्थित किसी बयान में आरोपी का नाम देर से जोड़ना गलत आरोप का संकेत हो सकता है, अदालत ने अदालतों को पूरे संदर्भ और मनगढ़ंत आरोपों की संभावना पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल का हवाला देते हुए जस्टिस ओसवाल ने उन स्थितियों पर प्रकाश डाला जहां धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल एफआईआर रद्द करने के लिए किया जा सकता है, और निष्कर्ष निकाला कि हुसैन का आरोप एफआईआर की श्रेणी में आता है, जो स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण और/या गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई।

    हुसैन के खिलाफ जांच को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए जस्टिस ओसवाल ने एफआईआर रद्द कर दिया, इसमें उन्हें गलत तरीके आरोपी बनाया गया।

    केस टाइटल- यूनिस हुसैन बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

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