S. 233 CrPC | अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करना निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के समान: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Amir Ahmad

15 July 2024 12:20 PM IST

  • S. 233 CrPC | अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करना निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के समान: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करना निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के समान है। इस आदेश ने फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो, श्रीनगर के पहले के फैसले को पलट दिया, जिसमें बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने के अभियुक्त के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

    अपने फैसले में जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने सीआरपीसी की धारा 233 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि किसी अभियुक्त को धारा 232 के तहत बरी नहीं किया जाता है तो उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    धारा के अनुसार न्यायाधीश को किसी भी गवाह की उपस्थिति या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के लिए प्रक्रिया जारी करनी चाहिए, जब तक कि ऐसे आवेदन परेशानी देरी या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से न किए गए हों।

    जस्टिस वानी ने सतबीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य तथा नताशा सिंह बनाम सीबीआई (राज्य) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक प्रक्रिया की आधारशिला है।

    यह दोहराते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार माना है कि किसी अभियुक्त को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करना निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन है।

    न्यायालय ने कहा,

    "निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि ऐसी निष्पक्षता किसी भी तरह से बाधित या खतरे में न आए।"

    जस्टिस वानी ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह प्रक्रियात्मक अधिकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत स्थापित खंडनीय अनुमान के अनुरूप है। यह संरेखण न्यायालयों के लिए इन अधिकारों को पूरी लगन से बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अभियुक्त को अपना बचाव प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए और न्याय के सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए।

    न्यायालय ने कहा कि पीठ ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करने के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इन नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

    निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा,

    "न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए प्रक्रिया के नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को यह सुनिश्चित करने में उत्साही होना चाहिए कि इसका कोई उल्लंघन न हो।"

    न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त के आवेदन पर उचित रूप से विचार नहीं किया। महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की अनदेखी की। इसलिए इसने फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से अस्थिर था।

    परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी गई, विवादित आदेश को अलग रखा गया और ट्रायल कोर्ट को बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने के अभियुक्त के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल- मोहम्मद सुल्तान नज़र बनाम यूटी ऑफ़ जेएंडके

    Next Story