PITNDPS के तहत निवारक हिरासत को उचित ठहराने के लिए सबूतों की डिग्री अन्य हिरासत कानूनों की तुलना में बहुत कम: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
10 Aug 2024 4:51 PM IST
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम, 1998 (PITNDPS अधिनियम) के तहत निवारक हिरासत को उचित ठहराने के लिए आवश्यक साक्ष्य की डिग्री, अन्य हिरासत कानूनों के तहत आवश्यक साक्ष्य की तुलना में काफी कम है।
यह महत्वपूर्ण टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने बार-बार नशीली दवाओं के अपराधों में शामिल एक व्यक्ति की निवारक हिरासत के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए की।
अदालत ने कहा,
"इस अधिनियम के तहत हिरासत के लिए, राज्य की ओर से चिंता और गंभीरता की भावना अन्य निवारक हिरासत कानूनों के तहत की तुलना में कहीं अधिक है। हिरासत में रखने वाले अधिकारी की "व्यक्तिपरक संतुष्टि" का पता लगाने के लिए सभी निवारक हिरासत कानूनों को एक ही पायदान पर नहीं रखा जा सकता है। जबकि अन्य निरोध कानूनों के तहत व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए कहीं अधिक सामग्री और साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है, इस अधिनियम के तहत व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए आवश्यक सामग्री में साक्ष्य की आवश्यकता और डिग्री परिस्थितियों के आधार पर कहीं कम हो सकती है। अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने निरोधक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री और अपीलकर्ता की हिरासत की ओर ले जाने वाली घटनाओं की समयरेखा की जांच की और अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन अंततः हिरासत को बरकरार रखा।
न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता थोड़े समय के भीतर इसी तरह के अपराधों में शामिल था, जो व्यवहार के एक पैटर्न को दर्शाता है जो निवारक उपायों को उचित ठहराता है। पीठ ने रेखांकित किया कि तथ्य यह है कि हेरोइन की मात्रा कम थी, अपीलकर्ता की निरंतर गतिविधियों से उत्पन्न संभावित खतरे को कम नहीं करती थी।
पीठ ने कहा,
“.. तथ्य यह है कि पहले मामले में जमानत मिलने के बाद अपीलकर्ता को फिर से गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से 2023 में भी अलग मात्रा में वही प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था, यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता में समान प्रकृति का अपराध करने की प्रवृत्ति है”।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य कानूनों के तहत हिरासत को उचित ठहराने के लिए अधिक सामग्री और साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, परिस्थितियों के आधार पर साक्ष्य की कम सीमा की अनुमति देता है।
न्यायालय ने माना कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत सामग्री इस बात की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए पर्याप्त थी कि अपीलकर्ता की हिरासत समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए आवश्यक थी।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत को उचित ठहराने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता है, इस पर कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है और न्यायालय की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि हिरासत में रखने वाले अधिकारी की संतुष्टि भ्रामक या काल्पनिक आधारों पर आधारित न हो, जो कि यहां मामला नहीं था।
पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम की निवारक प्रकृति पर विचार करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कानून का उद्देश्य पिछले अपराधों को दंडित करने के बजाय भविष्य के अपराधों को रोकना है। इस प्रकार, इस कानून के तहत हिरासत के लिए मानक आपराधिक मुकदमे से भिन्न है, जहां साक्ष्य को उच्च सीमा को पूरा करना चाहिए, न्यायालय ने कहा।
निष्कर्ष में, हाईकोर्ट ने पाया कि खजूरिया की निवारक हिरासत पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत उचित थी, और हिरासत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
केस टाइटल: गौरव खजूरिया बनाम यूटी ऑफ जेएंडके
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (जेकेएल) 227