जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के रिश्तेदारों के खिलाफ़ आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक
Amir Ahmad
15 May 2025 12:14 PM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के दो रिश्तेदारों के खिलाफ़ जम्मू की निचली अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ता और हाइबर हाईटेक इनोवेटिव इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक द्वारा दायर की गई शिकायत से उत्पन्न कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित मुबाशर अली और यावर अहमद के खिलाफ़ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई। कार्यवाही जम्मू के सब-जज (JMIC) की अदालत में लंबित है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता ने औपचारिक कार्य आदेश के तहत परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता की फर्म, चेनाब एंटरप्राइजेज को काम पर रखा था। बदले में प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता को शिकायतकर्ता सहित कंपनी के दोनों निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित 43 लाख रुपये का चेक जारी किया गया था।
वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खाते से 10-10 लाख रुपये के दो आंशिक भुगतान किए जाने के तुरंत बाद शिकायतकर्ता ने डिप्टी-जज अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ निराधार शिकायत दर्ज की, जिसने जम्मू-कश्मीर बैंक को याचिकाकर्ता के खाते फ्रीज करने का निर्देश दिया।
वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना उपरोक्त आदेश पारित किए गए, जिससे गंभीर अन्याय हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि खातों को फ्रीज करना और आपराधिक कार्यवाही शुरू करना याचिकाकर्ता को उसके वैध बकाया से वंचित करने के उद्देश्य से था।
अदालत ने निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी और शिकायतकर्ता और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
केस-टाइटल: चेनाब एंटरप्राइजेज बनाम हाइबर हाईटेक इनोवेटिव इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, 2025

