संवैधानिक न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक , व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर उन्हें अतिरिक्त संवेदनशील होना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

Shahadat

22 Jun 2024 5:57 PM IST

  • संवैधानिक न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक , व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर उन्हें अतिरिक्त संवेदनशील होना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के तहत निवारक निरोध आदेश रद्द करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हिरासत में लेने वाले अधिकारियों के लिए चेतावनी जारी की, जो मानते हैं कि अधिनियम के तहत उनकी शक्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

    जस्टिस राहुल भारती की पीठ ने कहा कि निरोध आदेश जारी करने के लिए अधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि को शब्दों के खेल के रूप में नहीं समझा जा सकता, जबकि यह माना जाता है कि उनके पास किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय निवारक निरोध में रखने की सर्वशक्तिमान शक्ति और अधिकार है।

    ऐसी धारणाओं की निंदा करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दृष्टिकोण की वास्तविकता की जांच की जानी चाहिए और टिप्पणी की,

    "संवैधानिक न्यायालय देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी के संरक्षक हैं। मौलिक अधिकार, विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक न्यायालय का उद्देश्य न केवल अतिरिक्त संवेदनशील होना है, बल्कि उस स्थिति को तुरंत रोकने में सक्रिय होना है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उक्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन पैदा कर रही है।"

    यह मामला बारामुल्ला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए निवारक निरोध आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्ता सुहैल अहमद लोन को पहली बार 9 नवंबर, 2021 को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए खतरों का हवाला देते हुए आदेश के तहत हिरासत में लिया गया।

    यह आदेश पुलिस स्टेशन सोपोर द्वारा दर्ज तीन एफआईआर से जुड़े आरोपों पर आधारित था। उनकी रिहाई के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक साल की हिरासत समाप्त हो गई। हालांकि, बमुश्किल 13 दिन बाद राज्य की सुरक्षा के लिए खतरों के आधार पर दूसरा निरोध आदेश जारी किया गया। परिस्थितियों में कोई बदलाव न होने के बावजूद बार-बार हिरासत में लिए जाने के कारण लोन ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विवेकाधिकार का तुच्छ प्रयोग बताते हुए नए आदेश को अदालत में चुनौती दी।

    लोन के वकील ने तर्क दिया कि दूसरा हिरासत आदेश पहले आदेश की नकल था, जिसमें केवल मामूली जोड़-तोड़ किए गए, जो तथ्यात्मक रूप से निराधार है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे थे। दूसरी ओर, प्रतिवादी अधिकारियों ने कहा कि लोन की गतिविधियां लगातार एक बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं, जो निवारक हिरासत के बार-बार उपयोग को उचित ठहराता है।

    हिरासत में लेने वाले अधिकारियों की कार्रवाई की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि दोनों हिरासत आदेशों के आधार लगभग समान थे, दूसरे आदेश में बिना किसी ठोस नए तथ्यों के केवल कुछ पैराग्राफ जोड़े गए। अदालत ने सवाल किया कि बिना किसी हस्तक्षेपकारी घटनाक्रम के एक ही तरह की परिस्थितियों को शुरू में सार्वजनिक व्यवस्था और बाद में राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कैसे माना जा सकता है।

    पीठ ने कहा,

    "इस न्यायालय द्वारा WP(Crl) नंबर 86/2022 में दिनांक 14.11.2022 को आदेश पारित करने और 28.11.2022 को प्रतिवादी नंबर 2 - जिला मजिस्ट्रेट, बारामूला द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध निवारक निरोध आदेश पारित किए जाने पर याचिकाकर्ता की कथित रिहाई के बाद के 13 दिनों के बीच क्या हुआ, इस बारे में तथ्यों के नाम पर कुछ भी नहीं है।"

    इस बात पर जोर देते हुए कि जिला मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा इस तरह की प्रथाओं में सर्वशक्तिमान शक्ति का दुरुपयोग निहित है, अदालत ने निरोध आदेश रद्द कर दिया और सरकार द्वारा इसके बाद की मंजूरी भी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे लोन को तुरंत रिहा करें, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो।

    केस टाइटल: सुहैल अहमद लोन बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

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