मंत्री की सिफारिश पर पिछले दरवाजे से नियुक्ति: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने नौकरी नियमित करने की याचिका खारिज की

Shahadat

30 March 2024 4:31 AM GMT

  • मंत्री की सिफारिश पर पिछले दरवाजे से नियुक्ति: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने नौकरी नियमित करने की याचिका खारिज की

    सार्वजनिक रोजगार में प्रक्रियात्मक अखंडता और पात्र उम्मीदवारों के व्यापक समूह पर पिछले दरवाजे से नियुक्तियों के असर को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब किसी उम्मीदवार की प्रारंभिक नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है तो उसकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस रजनेश ओसवाल ने याचिकाकर्ता तस्लीम आरिफ द्वारा दायर नियमितीकरण की याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "उत्तरदाताओं के वकील द्वारा की गई दलीलों में दम है कि समेकित आधार पर भी याचिकाकर्ता की नियुक्ति के परिणामस्वरूप अन्य योग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया है।"

    याचिकाकर्ता तस्लीम आरिफ पर आरोप लगाया गया कि उसे मंत्री की सिफारिशों पर नियुक्त किया गया था।

    मामला आरिफ़ की 2008 में नगर परिषद में समेकित कर्मचारी के रूप में नियुक्ति से संबंधित है। मंत्री की सिफारिश के आधार पर की गई यह नियुक्ति, जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा 307 के तहत अनिवार्य वैध भर्ती प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देती है। इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नगरपालिका को कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

    आरिफ़ ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि उसके पास वैध इंगेजमेंट आदेश है और उसकी समाप्ति से पहले उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

    उत्तरदाताओं ने दृढ़ता से तर्क दिया कि आरिफ की नियुक्ति पिछले दरवाजे से प्रवेश का ज़बरदस्त उदाहरण है, जिसने अन्य योग्य उम्मीदवारों को इस पद पर उचित मौका देने से वंचित कर दिया।

    याचिकाकर्ता के पहले तर्क से निपटते हुए कि उसे बर्खास्त किए जाने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, अदालत ने स्पष्ट किया कि सुनवाई से भी परिणाम नहीं बदलेगा।

    जस्टिस ओसवाल ने तर्क दिया,

    चूंकि प्रारंभिक नियुक्ति में ही उचित प्राधिकरण का अभाव है, इसलिए सुनवाई का सवाल अप्रासंगिक हो गया।

    उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पीठ ने दोहराया कि जब प्रारंभिक कार्रवाई ही त्रुटिपूर्ण हो तो सुनवाई का अभाव महत्वहीन हो जाता है।

    जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा 307 पर प्रकाश डालते हुए, जो ऐसी नियुक्तियों के लिए सरकार की मंजूरी को अनिवार्य करती है, पीठ ने दर्ज किया,

    “याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 3 समेकित आधार पर भी याचिकाकर्ता को नियुक्त करने में सक्षम था। स्वीकृत तथ्यों के मद्देनजर, आदेश पारित करने से पहले उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने से इनकार करना अप्रासंगिक है, क्योंकि यदि ऐसा ही दिया गया होता तो परिणाम भी वही होता।''

    अदालत ने इस तरह की "पिछले दरवाजे की गतिविधियों" में शामिल अधिकारियों के खिलाफ प्रतिवादी की कार्रवाई को भी स्वीकार किया, जो निष्पक्ष भर्ती प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    केस टाइटल: तस्लीम आरिफ बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश

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