आंगनवाड़ी सेंटर की जगह कर्मचारी तय नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

27 Nov 2025 6:49 PM IST

  • आंगनवाड़ी सेंटर की जगह कर्मचारी तय नहीं कर सकते, उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आंगनवाड़ी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का फैसला सही ठहराया, जिसने आंगनवाड़ी सेंटर को उसके घर से लोकल महिला मंडल भवन में शिफ्ट करने के डिपार्टमेंट के आदेशों को बार-बार नहीं माना।

    कोर्ट ने कहा कि जगह तय करना उसका फैसला नहीं था, उसे बस निर्देशों का पालन करना था।

    जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ ने कहा:

    “यह याचिकाकर्ता का काम नहीं था कि वह तय करे कि आंगनवाड़ी सेंटर कहां चलाना है। एक कर्मचारी के तौर पर उससे बस इतना ही कहा गया था कि वह दिए गए निर्देशों का पालन करे… न कि उन पर बैठकर निर्देशों के खिलाफ अपने फैसले ले।”

    कोर्ट ने आगे कहा कि उसने निर्देशों को नज़रअंदाज़ किया और उसने बार-बार अपने ऊपर के अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की।

    याचिकाकर्ता ललिता देवी मंडी जिले में अपने घर से आंगनवाड़ी सेंटर चलाती थी। हालांकि,, उनके खिलाफ कई शिकायतें थीं, क्योंकि उसका घर गांव से दूर और एक अलग जगह पर था।

    इसके बाद याचिकाकर्ता को कई नोटिस भेजे गए, जिसमें उसे अपना घर महिला मंडल भवन में शिफ्ट करने के लिए कहा गया। इसके बजाय उसने अपना घर अपने जीजा के घर से चलाया और बिना इजाज़त के रेंट एग्रीमेंट भी कर लिया।

    Case Name: Lalita Devi v/s State of H.P. & Ors.

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