[ऑर्डर 47 रूल 1 सीपीसी] ऐसा निर्णय पुनर्विचार योग्य नहीं, जिसमें सुनाने के समय उपलब्ध मिसाल पर विचार इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उस मिसाल को अदालत को दिखाया नहीं गया था: कलकत्ता हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

22 March 2024 3:24 PM IST

  • [ऑर्डर 47 रूल 1 सीपीसी] ऐसा निर्णय पुनर्विचार योग्य नहीं, जिसमें सुनाने के समय उपलब्ध मिसाल पर विचार इसलिए नहीं किया गया, क्योंकि उस मिसाल को अदालत को दिखाया नहीं गया था: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक निर्णय जो एक मिसाल पर विचार करने में विफल रहता है जो निर्णय सुनाने के समय उपलब्ध था लेकिन अदालत को नहीं दिखाया गया था, पर इन्क्यूरियम होने के आधार पर पुनर्विचार योग्य नहीं है।

    जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा,

    कानून के किसी ग़लत बिंदु वाला निर्णय पुनर्विचार योग्य नहीं है; यह एक अपील योग्य निर्णय है। कानून के किसी प्रश्न पर सुनाया गया निर्णय जिसे बाद में किसी सुपरियर कोर्ट ने उलट दिया या संशोधित किया, वह भी पुनर्विचार योग्य निर्णय नहीं है। एक निर्णय जो उस निर्णय पर विचार करने में विफल रहता है, जो निर्णय सुनाने के समय उपलब्ध था, लेकिन उसी तर्क के आधार पर न्यायालय को नहीं दिखाया गया था, पर इन्क्यूरियम होने के आधार पर पुनर्विचार योग्य नहीं है। इस तरह के फैसले को सुपरियर कोर्ट के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। आदेश XLVII नियम 1 का स्पष्टीकरण किसी निर्णय की अंतिमता को सुरक्षित रखता है, भले ही कानून का प्रश्न बाद में किसी सुपरियर कोर्ट द्वारा अनसुलझा हो।

    मामले में कोर्ट ने सीपीसी के आदेश XLVII नियम 1 पर विचार किया, जो एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा फैसले की पुनर्विचार की अनुमति देता है:

    -नए और महत्वपूर्ण मामले की खोज; या

    -साक्ष्य जो आवेदक की जानकारी में नहीं था या उचित परिश्रम के बावजूद डिक्री जारी होने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका; या

    -रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण; या

    -किसी अन्य पर्याप्त कारण से.

    बेंच ने उपरोक्त आदेश के स्पष्टीकरण पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया था, “तथ्य यह है कि कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी अन्य मामले में किसी वरिष्ठ न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय की पुनर्विचार के लिए आधार नहीं होगा। "

    यह माना गया कि चूंकि हैदर कंसल्टिंग का निर्णय 2014 में पारित किया गया था, और विवादित आदेश 2021 में पारित किया गया था, स्पष्टीकरण वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा और माना जाता है कि अवार्ड धारक के वकील हैदर कंसल्टिंग के फैसले को अदालत के समक्ष रखने में विफल रहे थे

    इस प्रकार, आवेदन सुनवाई योग्य पाया गया। कोर्ट ने यह पाया कि पुनर्विचार आवेदक का पूरा मामला हैदर कंसल्टिंग पर आधारित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दी गई राशि और ब्याज घटक के बीच कोई अलगाव नहीं हो सकता है।

    हालांकि, आवेदक के तर्क से असहमत होते हुए, बेंच ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36(2) एक मध्यस्थ पुरस्कार के प्रवर्तन को संरक्षित करती है, बशर्ते कि न्यायालय उस उद्देश्य के लिए किए गए एक अलग आवेदन पर मध्यस्थ पुरस्कार के संचालन पर रोक दे। यह माना गया, धारा 36(3) रोक लगाने के लिए शर्तें लगाने के मामले में मध्यस्थ पुरस्कार पर रोक लगाने के लिए एक आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय के विवेक को सुरक्षित रखता है, जिसे आदेश में दर्ज कारणों के माध्यम से व्यक्त किया जाना है।

    कोर्ट ने आदेश 47 नियम 1 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 'बट फॉर टेस्ट' (but for test) का भी अवलोकन किया और माना कि इस तरह के परीक्षण के अनुसार, हैदर कंसल्टिंग के फैसले के बिना विवादित आदेश पुनर्विचार योग्य नहीं होता।

    न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त प्रस्ताव, यानी "लेकिन इसके लिए" तर्क अराजक परिणामों से भरा हुआ है और सीपीसी के आदेश XLVII नियम 1 के तहत समीक्षा के नियम के विपरीत है।

    तदनुसार यह माना गया कि वर्तमान मामले में आदेश 47 नियम 1 पर चर्चा अकादमिक होगी क्योंकि निर्णय पूरी तरह से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 36 (2) और (3) के तहत एक पुरस्कार पर रोक लगाने के लिए अदालत को दिए गए विवेक पर पारित किया गया था और इसलिए रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं थी।

    तदनुसार, पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

    मामला: एवरेस्ट इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड बनाम ट्रांसमिशन (भारत) इंजीनियर और अन्य

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (कैल) 69

    केस नंबर: 2022 का आरवीडब्ल्यूओ 20

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