हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस जांच बहुत बेहतर: हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

5 March 2024 7:51 PM IST

  • हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस जांच बहुत बेहतर: हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया

    यह देखते हुए कि हिमाचल प्रदेश राज्य में एनडीपीएस मामलों की जांच पंजाब और हरियाणा राज्यों में की गई जांच से "कहीं बेहतर" है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के डीजीपी को जांच अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी), डरोह धर्मशाला में ले जाने का निर्देश दिया।

    जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "चूंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में एनडीपीएस मामलों की जांच, पंजाब और हरियाणा राज्यों के जांच अधिकारियों द्वारा की गई जांच से कहीं बेहतर है। इसलिए, यह न्यायालय पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य के पुलिस महानिदेशकों को आज से एक पखवाड़े के भीतर यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि जांच अधिकारियों के बैचों को पीटीसी, डरोह धर्मशाला में सलाह लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए।''

    न्यायालय ने आगे कहा कि उन्हें पीटीसी, डरोह धर्मशाला में विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और आज से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, और, इसके संबंध में डीजीपी, पंजाब और हरियाणा, और पीटीसी, डरोह धर्मशाला के प्रिंसिपल द्वारा एक अनुपालन हलफनामा क्रमशः प्रस्तुत किया जाएगा।

    यह घटनाक्रम एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टांस) मामले में भूपेंदर सिंह द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई के दौरान आया। उन्हें जुलाई 2020 में 2 किलो 948 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

    सिंह को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चरखी दादरी की निचली अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था और 15 साल की अवधि तक के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

    दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश किसी भी तरह की गंभीर विकृति, या रिकॉर्ड पर सबूतों की घोर गलत-प्रशंसा और गैर-प्रशंसा की बेतुकेपन से ग्रस्त नहीं है और पाया कि अपील में कोई योग्यता नहीं है।

    हालांकि, न्यायालय ने पाया कि पंजाब और हरियाणा दोनों में एनडीपीएस मामलों के संबंध में जांच "बेहद दोषपूर्ण है।"

    अदालत ने कहा कि पहले पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि पंजाब और हरियाणा राज्यों में जांच अधिकारियों को एक विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी जाए। इसमें कहा गया है, "हालांकि, उक्त निर्देशों के संबंध में कोई इनपुट/आंकड़ा नहीं है।"

    यह मानते हुए कि एनडीपीएस मामलों की जांच पंजाब और हरियाणा राज्यों में की गई जांच से "काफी बेहतर" है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों के डीजीपी को जांच अधिकारी को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी), डरोह धर्मशाला में प्रशिक्षण के लिए ले जाने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों के रहने का सारा खर्च क्रमशः पंजाब और हरियाणा राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें निर्देश दिया गया, "पंजाब और हरियाणा राज्यों के गृह विभागों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त खर्च तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग के सचिव के पास जमा कराया जाए।"

    न्यायालय ने अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए मामले को 22 मई के लिए सूचीबद्ध किया है।

    केस टाइटलः भूपेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य

    साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (पीएच) 71

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story