त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी कमालपुर सिविल जज का तबादला किया

Shahadat

26 Feb 2024 4:17 AM GMT

  • त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बलात्कार पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी कमालपुर सिविल जज का तबादला किया

    त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपने चैंबर में बलात्कार पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी कमालपुर सिविल जज विश्वतोष धर का तबादला कर दिया।

    ट्रांसफर को 23 फरवरी 2024 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया, जिस पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सिविल जज को तुरंत हाईकोर्ट में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि उन्हें 'भविष्य की पोस्टिंग के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा' पर रखा जाएगा।

    विश्वतोष धर, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कमालपुर, धलाई जिले को इसके द्वारा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। उन्हें भविष्य की पोस्टिंग के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा पर रखा जाता है। इसमें कहा गया कि धर को तुरंत हाईकोर्ट में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

    इसने आगे निर्देश दिया कि धार के कार्यालय का प्रभार अगले आदेश तक मधुमिता विश्वास, उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन), कमालपुर, धलाई जिला द्वारा किया जाएगा।

    खबरों के मुताबिक, 23 वर्षीय महिला ने सिविल जज पर अपने चैंबर में उसे गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया, जब वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित रूप से बलात्कार किए जाने के बाद सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए उनके पास पहुंची थी।

    स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया कि महिला द्वारा आवाज उठाने के बाद उसके पति ने कमालपुर बार एसोसिएशन के सचिव को पत्र लिखकर इस घटना के बारे में बताया।

    इसके बाद जजों की तीन सदस्यीय तथ्य-खोज टीम का गठन किया गया और इसका नेतृत्व धलाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम सरकार ने किया।

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