केवल बीमारी का हवाला देकर रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि ऐसी स्थिति कर्तव्यों को करने की क्षमता को प्रभावित करेगी: केरल हाईकोर्ट

Praveen Mishra

7 Feb 2024 11:00 AM GMT

  • केवल बीमारी का हवाला देकर रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि ऐसी स्थिति कर्तव्यों को करने की क्षमता को प्रभावित करेगी: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक उम्मीदवार को केवल यह कहते हुए रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे बीमारी है, बिना यह पाए कि यह कार्यात्मक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा।

    आवेदक, एक पूर्व सैनिक को भारतीय रेलवे में टिकट परीक्षक के पद पर रोजगार से वंचित कर दिया गया था क्योंकि वह मधुमेह के कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट था।

    जस्टिस ए मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस शोबा अनम्मा ईपेन की खंडपीठ ने कहा:

    केवल एक बीमारी का हवाला देते हुए किसी को रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि इस तरह की बीमारी का उसके कार्यात्मक कर्तव्यों या जिम्मेदारियों पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार हम इस मूल याचिका को खारिज करते हैं। "

    मेडिकल बोर्ड ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र पर भरोसा करते हुए आवेदक को अयोग्य पाया क्योंकि उसे मधुमेह है। ट्रिब्यूनल रेलवे द्वारा दायर परिपत्र या जवाब बयान पर विचार नहीं कर सका, जबकि मामले की सुनवाई और निपटान किया गया था। इस प्रकार, भारत संघ और रेलवे ने इस मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    परिपत्र के अवलोकन पर, खंडपीठ ने कहा कि आवेदक को केवल इस कारण से अयोग्य नहीं पाया जा सकता है कि उसे मधुमेह या कोई अन्य बीमारी है। इसमें कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड को रोजगार की प्रकृति पर विचार करने के बाद यह निर्धारित करना होगा कि कोई उम्मीदवार अयोग्य है या नहीं। इस प्रकार यह माना गया कि किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से अयोग्य नहीं पाया जा सकता है कि उसे मधुमेह या कोई अन्य बीमारी है।

    खंडपीठ ने कहा, ''केवल यह कह दिया जाए कि उन्हें मधुमेह है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस काम के लिए अयोग्य हैं। उम्मीदवार द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कार्यों और कर्तव्यों के संदर्भ में अयोग्यता का पता लगाया जाना है। नौकरी की प्रकृति के संदर्भ में, मधुमेह से पीड़ित उम्मीदवार की जांच किए बिना, उसे उस नौकरी के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है जिसके लिए उसने आवेदन किया है।

    मामले के तथ्यों में, कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में आवेदक को अयोग्य घोषित करने से पहले किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया गया था, सिवाय इसके कि उसे मधुमेह है। इसमें कहा गया है कि मधुमेह अपने आप में किसी उम्मीदवार को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा।

    तदनुसार, कोर्ट ने रेलवे को आवेदक की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने की अनुमति दी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बीमारी उसे टिकट परीक्षक के रूप में काम पर रखने के लिए भौतिक रूप से या काफी हद तक खराब कर देगी।

    याचिकाकर्ताओं के वकील: अधिवक्ता एस राधाकृष्णन (वरिष्ठ, रेलवे पैनल), कृष्णा टी सी

    प्रतिवादी के वकील: अधिवक्ता आई वी प्रमोद, के वी शशिधरन

    उद्धरण: 2024 लाइव लॉ (केरल) 98




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