केरल हाईकोर्ट ने प्रसव के बाद मानसिक तनाव में 14 दिन के बच्चे को मारने की कोशिश करने वाली मां को अग्रिम जमानत दी, बच्चे की कस्टडी पिता को दी

Praveen Mishra

19 Feb 2024 6:12 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने प्रसव के बाद मानसिक तनाव में 14 दिन के बच्चे को मारने की कोशिश करने वाली मां को अग्रिम जमानत दी, बच्चे की कस्टडी पिता को दी

    केरल हाईकोर्ट ने उस महिला को अग्रिम जमानत दी जिसने अपने 14 दिन के बच्चे को पानी से भरी बाल्टी में डालकर कथित तौर पर मारने की कोशिश की थी।

    जस्टिस सोफी थॉमस ने बच्चे को कुछ समय के लिए पिता को सौंप दिया क्योंकि प्रसव के बाद भी मानसिक तनाव के कारण मां का मनोरोग उपचार चल रहा था। बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बच्चे की कस्टडी पिता को दी गई थी।

    "बच्चे की कस्टडी कुछ समय के लिए वास्तविक शिकायतकर्ता/पिता और उसके रिश्तेदारों के पास होगी। बाल कल्याण समिति, पलक्कड़ को वास्तविक शिकायतकर्ता/पिता और उसके रिश्तेदारों की हिरासत में रहते हुए बच्चे के कल्याण की निगरानी करनी है और दो महीने में एक बार क्षेत्राधिकार कोर्ट में समय-समय पर रिपोर्ट दायर करनी होगी।

    याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रसव के बाद मां मानसिक तनाव से गुजर रही थी और उसका मनोरोग चल रहा था। यह तर्क दिया गया कि मां ऐसी किसी भी घटना से अनजान थी। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि बच्चे की देखभाल अब शिकायतकर्ता-पिता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जा रही है।

    बच्चे की भलाई को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति, पलक्कड़ को पक्षकार बनाया था। बाल कल्याण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि मां का इलाज चल रहा था और अब बच्चे की देखरेख मां को सौंपना सुरक्षित नहीं है।

    इस प्रकार कोर्ट ने पिता को बच्चे की कस्टडी दे दी क्योंकि मां का अभी भी इलाज चल रहा था। इसने बाल कल्याण समिति को समय-समय पर जांच करने और दो महीने में एक बार क्षेत्राधिकार अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

    तदनुसार, इसने मां को अग्रिम जमानत दी।

    याचिकाकर्ता के वकील: अधिवक्ता एस.के.अधिथ्यान, रूबेन चार्ली

    प्रतिवादियों के वकील: सरकारी वकील विपिन नारायणन

    उद्धरण: 2024 लाइव लॉ (केर) 122



    Next Story