गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मसौदा बाल नीति तैयार करने के लिए असम सरकार को बधाई दी, सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में जेजे अधिनियम, पॉक्सो और बाल संरक्षण अधिनियम की आवश्यकताओं को शामिल किया गया

Praveen Mishra

12 Feb 2024 5:17 PM IST

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मसौदा बाल नीति तैयार करने के लिए असम सरकार को बधाई दी, सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में जेजे अधिनियम, पॉक्सो और बाल संरक्षण अधिनियम की आवश्यकताओं को शामिल किया गया

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के बाल नीति का मसौदा तैयार करने और तीन अधिनियमों अर्थात् किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम की आवश्यकताओं को कवर करने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के कदम का स्वागत किया है ताकि उक्त बाल नीति में प्रासंगिक प्रावधानों का उचित अनुपालन हो।

    जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने एक मसौदा बाल नीति बनाई है जिसे अधिसूचित नहीं किया गया है और इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार को मसौदा बाल नीति को अधिसूचित करने का निर्देश दिया जाए।

    वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उपयुक्त प्राधिकारी के विचार के लिए ईमेल द्वारा मसौदा बाल नीति पर अपनी टिप्पणियां भेज सकते हैं और बाल नीति की अधिसूचना में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

    असम सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग के उप सचिव ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न बाल गृहों के इस न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है, और सभी संस्थानों को लेने के लिए छह महीने की समय अवधि की प्रार्थना की गई थी।

    खंडपीठ ने कहा, ''इस संबंध में हम सभी का मानना है कि निरीक्षण के लिए छह महीने का समय बहुत अधिक होगा क्योंकि इससे अगले वित्त वर्ष की समाप्ति भी हो जाएगी और इसलिए हमारा विचार है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति विभिन्न गृहों का निरीक्षण कर सकती है और व्यक्तिगत सदस्यों को गृहों का एक समूह नियुक्त कर सकती है ताकि निरीक्षण में तेजी लाई जा सके। हम प्रस्ताव करते हैं कि जब तक मामले को अगली बार बुलाया जाएगा, हम आशा और विश्वास करते हैं कि राज्य के विभिन्न बाल गृहों की स्थिति का पर्याप्त निरीक्षण होगा।

    कोर्ट ने भारत सरकार को अतिरिक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बनाई गई सुविधाओं की प्रकृति और वे कैसे निगरानी कर रहे हैं कि उनके द्वारा प्रदान की गई धनराशि का उचित उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह दावा किया गया था कि वह 90% खर्च करने का दावा कर रही है।

    कोर्ट को यह भी सूचित किया गया कि किशोर न्याय नियमों को संकलित करने के लिए बाल अधिकार वकील अनंत अस्थाना, नेशनल लॉ स्कूल, असम की सहायक प्रोफेसर गीतांजलि घोष और यूनिसेफ बाल संरक्षण विशेषज्ञ लक्ष्मी नारायण नंदा के साथ बैठक प्रस्तावित है। यह भी प्रस्तावित किया गया था कि याचिकाकर्ता भी अपने सुझाव देकर भाग ले सकते हैं।

    हम असम सरकार के इस प्रयास का स्वागत करते हैं। अधिकारी याचिकाकर्ता के वकील को बैठक की प्रस्तावित तारीखों के बारे में सूचित कर सकते हैं ताकि वे शारीरिक रूप से या वर्चुअल रूप से बैठक में भाग ले सकें।

    केस टाइटल: बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य बनाम असम राज्य और 4 अन्य।


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