सामान्य श्रेणी के कम मेधावी उम्मीदवार खुली सीटों पर उच्च योग्यता वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से आगे नहीं बढ़ सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 March 2024 5:55 PM IST

  • सामान्य श्रेणी के कम मेधावी उम्मीदवार खुली सीटों पर उच्च योग्यता वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से आगे नहीं बढ़ सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सामान्य श्रेणी को "खुली श्रेणी" कहा जाता है क्योंकि आरक्षित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरण हो सकता है लेकिन इसके विपरीत नहीं। यह माना गया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को खुली श्रेणी की चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, इसका विपरीत आरक्षित श्रेणी में चयन के लिए लागू नहीं है, जहां केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

    जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, कि आरक्षित वर्ग को सौंपे गए पद के लिए, केवल आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जा सकता है, भले ही नियुक्ति उम्मीदवारों की मिश्रित प्रतीक्षा सूची से की जा रही हो।

    न्यायालय ने इंद्रा साहनी आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया पर भरोसा किया जहां सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के सामान्य श्रेणी की रिक्तियों में प्रवास के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए कहा था,“यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण सांप्रदायिक आरक्षण की तरह काम नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि अनुसूचित जाति के कुछ सदस्य अपनी योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता के मैदान में चयनित हो जाएं; उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा में नहीं गिना जाएगा; उन्हें खुली प्रतियोगिता के उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा।

    कोर्ट ने आगे सौरभ यादव और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि खुली श्रेणी बिना किसी ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज आरक्षण के सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से खुली है।

    न्यायालय ने माना कि एक बार कट-ऑफ के अनुसार सामान्य वर्ग की मेरिट सूची समाप्त हो गई, और प्रतीक्षा सूची से रिक्तियां दाखिल की जानी थीं, तो कम अंक वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के अधिक मेधावी उम्मीदवार से "आगे नहीं बढ़ सकते।"

    अदालत ने उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार एक नई पैनल सूची तैयार करने का निर्देश देते हुए कहा, "सार्वजनिक रोजगार में किसी को भी नियमों के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया जा सकता है, हो सकता है कि वह इसकी गलत या गलती से व्याख्या कर रहा हो और यदि कोई गलती हुई है तो उसे पूर्ववत किया जाना चाहिए।"

    केस टाइटलः अखिलेश कुमार और 3 अन्य बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 174 [WRIT - A No. - 12559 of 2023]

    केस साइटेशन: 2024 LiveLaw (AB) 174


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