केरल हाईकोर्ट ने महिला रिपोर्टर के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एक्टर-राजनेता सुरेश गोपी को अग्रिम जमानत दी

Shahadat

8 Jan 2024 2:34 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट ने महिला रिपोर्टर के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एक्टर-राजनेता सुरेश गोपी को अग्रिम जमानत दी

    केरल हाईकोर्ट ने जनता और मीडिया के सामने महिला पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में एक्टर और राजनेता सुरेश गोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को अनुमति दी।

    उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 119 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

    जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा,

    “तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने पर इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दिए गए आश्वासन पर कि याचिकाकर्ता के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, जांच के उद्देश्य से याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय निम्नलिखित शर्तों के तहत इस याचिका को अनुमति देने के लिए इच्छुक है: - गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को बांड निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा ... उसके बाद याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के सामने पेश होगा, जब भी और निर्देशित..."

    इसने आगे कहा कि शिकायतकर्ता को भी जमानत आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है।

    अपनी जमानत याचिका में एक्टर ने कहा कि वह निर्दोष है और उसने किसी भी यौन इरादे या उद्देश्य से महिला पत्रकार को नहीं छुआ। उन्होंने कहा कि वह शिकायतकर्ता सहित मीडियाकर्मियों द्वारा की गई बाधा को हटाकर केवल अपने होटल की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट बी एन शिवशंकर, टीनू टी जोसेफ, विष्णु बी कुरुप ने किया।

    केस टाइटल: सुरेश गोपी बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: जमानत आवेदन. 11627/2023

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