इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ने समाचार चैनलों में अपने खिलाफ कथित असत्यापित, गलत जानकारियों के मामले में केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की
LiveLaw News Network
20 Feb 2024 4:56 PM IST

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार (19 फरवरी) इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (आईसीसीएसएल) की एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसे उसने मीडिया में प्रकाशित हो रही कथित गलत जानकारियों के खिलाफ दायर किया था। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मामले को स्वीकार कर लिया और भारतीय प्रेस परिषद को नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि मीडिया और समाचार चैनलो के जरिए जनता को कथित रूप से असत्यापित और झूठी जानकारी दी जा रही हे, जिससे व्यथित होकर उसे याचिका दायर करनी पड़ी है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें दर्ज की, लेकिन उसके निपटान में समय लगेगा, जिसके दौरान प्रिंट और ऑनलाइन समाचार मीडिया दोनों में याचिकाकर्ता के खिलाफ असत्यापित समाचार प्रकाशित होते रहेंगे।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इससे उन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रतिद्वंद्वी समूहों और राजनीतिक दलों के प्रभाव में असत्यापित और तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी प्रकाशित की गई। याचिका में कहा गया है, "समाचार चैनल के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना और विभागों से अधिकृत जानकारी के बिना किसी भी समाचार को संसाधित करने की वर्तमान कार्रवाई अवैध है।"
केस टाइटल: इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।
केस नंबर: 6563/ 2024

