हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कूलिंग ऑफ पीरियड माफ करने के लिए ट्रायल के समान विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

Shahadat

3 Jan 2024 5:51 AM GMT

  • हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कूलिंग ऑफ पीरियड माफ करने के लिए ट्रायल के समान विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आपसी समझौते से तलाक के लिए हिंदू विवाह एक्ट (HMA) के तहत आवेदन पर विचार करते समय कूलिंग ऑफ पीरियड माफ करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं।

    जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने कहा,

    "कूलिंग ऑफ पीरियड माफ करने की प्रार्थना पर विचार करते समय न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि ऐसी अनुमति देने के लिए आवश्यक आधार मौजूद हैं। इसमें पक्षकारों की ओर से कोई छिपाव/गलत बयानी नहीं है। न्यायालय को एक्ट की धारा 23 के संदर्भ में स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक है।"

    इसमें आगे कहा गया कि इस तरह के आवेदन पर विचार करते समय आमतौर पर अदालत को मुकदमे जैसी कोई विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायालय इस तरह के मूल्यांकन के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत दलीलों और हलफनामों पर गौर करना अपने विवेक के तहत करेगा।

    ये टिप्पणियां फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसके तहत छह महीने की वैधानिक अवधि को माफ करने के लिए हिंदू विवाह एक्ट, 1955 (एचएमए) की धारा 13-बी के तहत दायर आवेदन खारिज कर दिया गया।

    दोनों पक्षकारों की शादी 2018 में हुई थी। उसके बाद स्वभाव संबंधी समस्याओं के कारण जनवरी 2020 से अलग-अलग रहने लगे। उन्होंने अगस्त 2023 में आपसी तलाक के लिए अर्जी दी।

    फैमिली कोर्ट ने दर्ज किया कि एक्ट की धारा 13बी(1) की आवश्यकता पूरी हो गई, क्योंकि पक्ष एक वर्ष से अधिक की अवधि से अलग-अलग रह रहे हैं, लेकिन हालांकि एक्ट की धारा 13बी(2) के संबंध में पक्षकार उसमें दी गई समय सीमा के अनुसार, दूसरा प्रस्ताव पेश करना आवश्यक है। तदनुसार, मामले को मार्च, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

    सितंबर, 2023 में उन्होंने संयुक्त रूप से फैमिली कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर कर एक्ट की धारा 13बी(2) के तहत छह महीने की वैधानिक अवधि को माफ करने की मांग की। फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर आवेदन खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं का मामला एक्ट की धारा 13 बी (2) के तहत उल्लिखित छह महीने की निर्धारित अवधि को माफ करने के लिए निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता।

    दलीलों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि एचएमए की धारा 13-बी दर्शाती है कि यह एक्ट की धारा 13 की तुलना में सार रूप में विडंबनापूर्ण है, जो गलती साबित करने वाले दर्शन पर आधारित है। इसलिए एक्ट की धारा 13-बी के प्रावधान की व्याख्या की जानी चाहिए। तदनुसार लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य वैवाहिक कलह का शांतिपूर्ण और पारस्परिक रूप से सहमत अंतिम समाधान लाना है।

    खंडपीठ ने निम्नलिखित कारकों का भी सारांश दिया, जिन पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी (2) के तहत कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है,

    (ए) पक्षकारों की शादी को कितना समय हो गया?

    (बी) वे कितने समय से अलग रह रहे हैं?

    (सी) क्या पक्षकारों के बीच कोई अन्य कार्यवाही है? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाहियों की स्थिति क्या है और क्या ऐसी अन्य सभी कार्यवाहियों का भी निपटारा किया जा रहा है?

    (डी) क्या ऐसी अनुमति को अस्वीकार करने से पक्षकारों की पीड़ा बढ़ जाएगी?

    (ई) क्या ऐसी अनुमति मांगते समय पक्षकारों द्वारा कोई गलत बयानी की गई, या भौतिक तथ्यों को छिपाया गया?

    (च) क्या विवाह से कोई बच्चा पैदा हुआ? यदि हां, तो बच्चे का हित कैसे सुरक्षित किया जा रहा है?

    (जी) क्या पक्षकारों के बीच सुलह की कोई उचित संभावना है?

    (ज) पक्षकारों विशेषकर पत्नी की आयु, शैक्षणिक योग्यता और आर्थिक स्थिति क्या है?

    कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षकारों ने पुनर्विवाह करने का भी इरादा जताया है। दोनों ने कहा कि सुलह के सभी प्रयास विफल हो गए और वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने स्थायी गुजारा भत्ता की राशि भी तय कर ली, जो प्रतिवादी-पत्नी को दहेज के सामान, वर्तमान, अतीत और भविष्य के रखरखाव के बदले में एकमुश्त 36,00,000/- रुपये है।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि पक्षकारों द्वारा कोई छिपाव या गलत बयानी की गई; विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ; पक्षकार शिक्षित हैं; उनके बीच समझौते/सुलह की कोई संभावना नहीं है। ऐसे परिदृश्य में एक्ट की धारा 13-बी (2) के तहत 06 महीने की वैधानिक अवधि को माफ करना व्यावहारिक है।"

    उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने राहत दी।

    अमनदीप एस राय, अपीलकर्ता-पति के वकील। अवतार सिंह संधू, प्रतिवादी-पत्नी के वकील।

    केस टाइटल: एक्स बनाम वाई

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