डिफ़ॉल्ट बेल | कस्टडी अवधि के विस्तार के लिए मौखिक अनुरोध स्वीकार्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

21 March 2024 4:20 PM IST

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    कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी वैधानिक अवधि की समाप्ति पर डिफ़ॉल्ट जमानत लेने में विफल रहता है, तो कस्टडी की अवधि बढ़ाने के लिए एक जांच एजेंसी द्वारा मौखिक अनुरोध स्वीकार्य है।

    जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार है, जिसे अदालत अस्वीकार नहीं कर सकती है यदि कोई आरोपी जमानत देने के लिए तैयार है, लेकिन यह अधिकार जांच एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर करने या जांच पूरी करने के लिए समय विस्तार मांगने से पहले इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

    इस प्रकार इसने आरोपी मोहम्मद जाबिर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43 डी (2) के तहत एनआईए के आवेदन को अनुमति देने, जांच की अवधि 90 दिनों से अधिक बढ़ाने और जमानत के लिए उसके आवेदन को खारिज करने के आदेश पर सवाल उठाया था।

    पीठ ने कहा, "कानून तय है कि जब तक आरोपी जमानत पर रिहा होने के लिए मौखिक या लिखित रूप से आवेदन नहीं करता, अदालत उसे हिरासत से रिहा नहीं कर सकती।"

    भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेट्टारू की कथित हत्या के लिए आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और यूएपीए की धारा 16, 18, 19 और 20 के तहत आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

    अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की पेशी की तारीख से नब्बे दिनों की प्रारंभिक अवधि 6 फरवरी, 2023 को समाप्त हो गई। एनआईए ने नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया। और जब मामला 7 फरवरी, 2023 को अदालत में बुलाया गया, तो याचिकाकर्ता ने डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। जब मामले को अगले दिन बुलाया गया, तो एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने धारा 43डी(2)(बी) यूएपीए के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करते हुए सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसके बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य था कि प्रतिवादी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर अदालत के समक्ष पेशी की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के तुरंत बाद याचिकाकर्ता को जमानत के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जाता।

    एनआईए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 7 फरवरी, 2023 को मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक के कनिष्ठ अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता की रिमांड का मौखिक विस्तार मांगा गया था।

    पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 43 डी (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 167 यूएपीए के तहत अपराध के संबंध में कार्यवाही में लागू होती है, निस्संदेह यदि नब्बे दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है और यदि जांच एजेंसी ऐसा करती है जांच पूरी करने के लिए अवधि बढ़ाने की मांग न करने पर, आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत पर रिहा होने का अधिकार मिल जाता है।

    इसके अलावा, केवल समय विस्तार की मांग करने वाला आवेदन दाखिल करना ही पर्याप्त नहीं है, आवेदन में जांच में प्रगति और नब्बे दिनों से अधिक आरोपी को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का भी खुलासा करना होगा। यदि आवेदन इन आवश्यकताओं का खुलासा नहीं करता है, तो आरोपी को जमानत देने के लिए तैयार होने पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज करते हुए कि विस्तार के लिए मौखिक आवेदन की अनुमति नहीं है, कोर्ट ने कहा, “इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है। सीआरपीसी की धारा 167 में हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए मौखिक अनुरोध करने पर कोई रोक नहीं है। यदि आरोप पत्र दाखिल करने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता है, तो जाहिर तौर पर अदालत को हिरासत अवधि बढ़ानी होगी। आरोपी को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। विस्तार के लिए मौखिक अनुरोध की भी अनुमति है।”

    यह देखते हुए कि 7 फरवरी, 2023 को मामले में, विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश वकील द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध पर, अदालत ने हिरासत अवधि बढ़ा दी, अदालत ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि जिस वकील ने विस्तार की मांग की थी, वह विशेष लोक अभियोजक नहीं थे और उनके मौखिक अनुरोध पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

    इसमें कहा गया है, “हमारे सामने आए मामले में, विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कनिष्ठ अदालत में पेश हुए और उन्होंने हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए मौखिक अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि जांच अधिकारी असावधानी के कारण विस्तार आवेदन दायर नहीं कर सके और वह साथ ही यह भी निवेदन किया कि आवश्यक आवेदन अगले दिन दाखिल किया जाएगा।

    इन्हीं टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (कर) 135

    केस टाइटलः मोहम्मद जाबिर और राष्ट्रीय जांच एजेंसी

    केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 7388/2023

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