आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को टीडीपी मेंबर का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया, कहा- पासपोर्ट रखने के मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती

Shahadat

29 Dec 2023 2:25 PM IST

  • आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस को टीडीपी मेंबर का पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया, कहा- पासपोर्ट रखने के मौलिक अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक और पुलिस निरीक्षक को तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के मेंबर यशस्वी बोद्दुल्लुरी का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह माना कि सीआरपीसी की धारा 91 और 102 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

    जस्टिस बीएस भानुमति ने सीबी-सीआईडी के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यशस्वी बोद्दुल्लुरी द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया, जिन्होंने 23-12-2023 को याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। बार-बार समझाने के बावजूद इसे वापस करने से इनकार कर दिया।

    यह कहा गया:

    “जैसा कि दोनों पक्षकारों की दलीलों से समझा जा सकता है, पासपोर्ट की जब्ती अधिकृत नहीं है और न ही सीआरपीसी की धारा 91 और 102 के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया। इसलिए उत्तरदाताओं नंबर 3 और 4 के पास पासपोर्ट रखना कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

    यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता एनआरआई है और उसे इस महीने हैदराबाद पहुंचने पर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए आवेदन किया और उसे 26-12-23 की तारीख जारी की गई और यदि याचिकाकर्ता द्वारा तारीख चूक गई तो उसे अगले स्लॉट के लिए 3 महीने इंतजार करना होगा।

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना पासपोर्ट रखने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    “तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने वीज़ा स्टैम्पिंग के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया और आज की तारीख आवंटित की जा रही है, यह विवाद में नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के लिए पासपोर्ट बहुत जरूरी है और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके पासपोर्ट रखने के मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है।”

    अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि याचिकाकर्ता बार-बार अपराधी है और उसे सरकार को बदनाम करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गड़बड़ी पैदा करने की आदत है।

    यह तर्क दिया गया कि 2022 में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए और 505(3) और 120(बी) के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-सी के तहत दो एफआईआर दर्ज की गईं और सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत नोटिस जारी किए गए। लेकिन याचिकाकर्ता ने नापसंद करते हुए अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही बयान दोहराए, जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया।

    अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को राहत देते समय कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं।

    दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से बहस कर रहे सीनियर वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले तुच्छ हैं और सरकार की आलोचना करने पर उपरोक्त धाराओं के तहत सजा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि जांच प्राधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 91 और धारा 102 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

    सीआरपीसी की धारा 91 में कहा गया कि पुलिस अधिकारी को आदेश जारी करने या उस दस्तावेज़ को तलब करने की आवश्यकता होती है, जिसे जब्त करने की मांग की जाती है और सीआरपीसी की धारा 102 में कहा गया कि किसी भी दस्तावेज़ की जब्ती के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना चाहिए।

    सीनियर वकील ने अभियोजन पक्ष द्वारा शर्तों को लागू करने की मांग की गई प्रार्थना का भी जोरदार विरोध किया। इसमें कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता नोटिस का उल्लंघन करता है तो जांच प्राधिकारी के पास कानून के उचित प्रावधानों के तहत उपाय है।

    पीठ ने सीनियर वकील की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा:

    “यदि याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिस का कोई उल्लंघन होता है तो कानून के उचित प्रावधानों के तहत उत्तरदाताओं के लिए उपाय खुला है। ऐसे में फिलहाल इस याचिका को स्वीकार करते हुए और उचित पावती के तहत याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।''

    इस प्रकार अधिकारियों को उसी दिन याचिकाकर्ता का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया गया।

    डब्ल्यू.पी. 2023 का 33241

    याचिकाकर्ता के वकील: उमेश चंद्र पी वी जी

    उत्तरदाताओं के लिए वकील: सीबी-सीआईडी के लिए विशेष लोक अभियोजक, जी.पी. घर के लिए।

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