Foreigners Act: 'किसी विदेशी को वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारतीय धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं': हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Shahadat

25 Dec 2023 3:19 PM IST

  • Foreigners Act: किसी विदेशी को वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भारतीय धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने Foreigners Act की धारा 14 का उल्लंघन करने के आरोपी विदेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार करते हुए दोहराया है कि Foreigners Act की धारा 14 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी विदेशी नागरिक को जमानत नहीं दी जा सकती।

    जस्टिस राकेश कैंथला ने कुछ उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा,

    “किसी भी विदेशी को भारत में प्रवेश करने या रहने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल वीज़ा के साथ ही प्रवेश कर सकता है, जो एक प्रकार की सीमित छुट्टी है। एक बार वीज़ा समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को भारतीय धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और यदि वह ऐसा रहता है तो वह अपराध करता है। इसलिए Foreigners Act की धारा 14 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोपी विदेशी को जमानत नहीं दी जा सकती।

    प्रस्तुत मामला ओनेका सैमुअल नामक विदेशी नागरिक से संबंधित है, जिसे अगस्त, 2023 में हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उस पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) और Foreigners Act दोनों के तहत आरोप लगाए गए। सैमुअल के वकील ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया और Foreigners Act के तहत आरोप पूरी तरह से वैध यात्रा दस्तावेजों की कमी के कारण लगे।

    एडिशनल एडवोकेट जनरल की ओर से अभियोजन पक्ष ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करते हुए जमानत का विरोध किया। रिपोर्ट में बताया गया कि सैमुअल को दो अन्य व्यक्तियों से जुड़े नशीले पदार्थों के मामले की जांच के बाद फंसाया गया। पुलिस ने हेरोइन बरामद करने और मोबाइल फोन चैट के आधार पर सैमुअल को ड्रग कारोबार से जोड़ने का दावा किया।

    जस्टिस कैंथला ने दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपों की प्रकृति, सजा की गंभीरता और गवाहों के प्रभावित होने की संभावना जैसे कारकों पर जोर देते हुए जमानत की विवेकाधीन प्रकृति पर जोर दिया।

    अदालत ने सैमुअल द्वारा पासपोर्ट और वीजा पेश करने में असमर्थता के कारण पुलिस द्वारा Foreigners Act की धारा 14 को जोड़ने पर प्रकाश डाला, जो भारत में उसके रहने के उल्लंघन का संकेत है।

    जस्टिस कैंथला ने इम्तिज़ोर इमामोवा बनाम एच.पी. राज्य 2010 का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि "किसी भी विदेशी को भारत में प्रवेश करने या रहने का कोई अधिकार नहीं है," और किसी भी अनधिकृत प्रवास को Foreigners Act के तहत आवर्ती अपराध माना जाता।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपराधों की गंभीरता और आव्रजन कानूनों के उल्लंघन को देखते हुए सैमुअल जमानत का हकदार नहीं है।

    केस टाइटल: ओनेका सैमुअल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य

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