Telegram पर Re-NEET परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपी को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने कहा - चार्जशीट दाखिल हो चुकी है

  • Telegram पर Re-NEET परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोपी को मिली ज़मानत, हाईकोर्ट ने कहा - चार्जशीट दाखिल हो चुकी है

    गुजरात हाईकोर्ट ने Telegram चैनलों पर Re-NEET परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराने का विज्ञापन देने के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत दी। कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी की हिरासत जारी रखने या उसे लंबा खींचने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बता पाया।

    जस्टिस हसमुख डी. सुथार ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक पर आरोप है कि उसने सह-आरोपियों के साथ मिलकर Re-NEET परीक्षा का पेपर लीक करने की साज़िश रची थी।

    आरोप है कि आरोपियों ने दो सिम कार्ड खरीदे, अलग-अलग Telegram चैनलों पर विज्ञापन दिए और छात्रों को सफलता का भरोसा दिलाकर लुभाया। इसके लिए उन्होंने छात्रों से 60,000 रुपये से लेकर 10,00,000 रुपये तक की मांग की।

    आरोप था कि अलग-अलग विषयों के पेपर उपलब्ध कराने के लिए अलग-अलग रकम की मांग करने वाले संदेशों के साथ विज्ञापन दिखाए गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर के लिए 25,000 रुपये मांगे गए। पूरे पेपर के लिए मनी-बैक गारंटी के साथ 60,000 रुपये मांगे गए थे। आरोप था कि ऐसी गतिविधियों के ज़रिए आवेदक ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी की थी।

    कोर्ट ने कहा,

    "इसके अलावा आवेदक की कोई भूमिका नहीं बताई गई।"

    कोर्ट ने कहा,

    "जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है; आवेदक 13/06/2026 से जेल में है; आवेदक से कुछ भी बरामद या पता नहीं लगाया जाना है; अपराध JMFC द्वारा विचारणीय है; आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; ज़ाहिर है कि ट्रायल शुरू होने और खत्म होने में अपना समय लगेगा; अभियोजन पक्ष उसकी हिरासत जारी रखने या उसे लंबा खींचने के लिए कोई कारण नहीं बता पाया।"

    मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और FIR में आवेदक पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करने के बाद (बिना सबूतों पर विस्तार से चर्चा किए), कोर्ट की "प्रथम दृष्टया" राय थी कि यह अपने विवेक का इस्तेमाल करने और आवेदक को नियमित ज़मानत पर रिहा करने का उचित मामला है।

    इस प्रकार, कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आवेदक को ज़मानत दी।

    Case Title : SUMERSING BHARATLAL MEENA Versus STATE OF GUJARAT

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