आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार, लेकिन निवेश अधिकारी की गैर-उपस्थिति के कारण 2 साल की देरी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डीजीपी से हस्तक्षेप की मांग की

Praveen Mishra

2 May 2024 6:01 PM IST

  • आरोपी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार, लेकिन निवेश अधिकारी की गैर-उपस्थिति के कारण 2 साल की देरी: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डीजीपी से हस्तक्षेप की मांग की

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में असम के डीजीपी से एक ऐसे मामले में राज्य की अभियोजन नीति के संबंध में निर्देश मांगे हैं, जहां एक जांच अधिकारी लगभग दो साल तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ है, जिससे मुकदमे में देरी हो रही है।

    जस्टिस अरूण देव चौधरी की सिंगल जज बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि आरोपी को त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

    उक्त टिप्पणियां याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आवेदन की सुनवाई में आईं, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष लंबित एक आपराधिक मामले में आरोपी है, जिसमें शिकायत जताई गई है कि हालांकि वह मुकदमे का सामना कर रहा है, जांच अधिकारी अभी तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ है।

    कोर्ट ने कहा कि आईओ के गवाह के रूप में पेश होने और गवाही देने के लिए प्रारंभिक समन 18 जुलाई, 2022 को जारी किया गया था और उपस्थिति की ऐसी तारीख 30 मार्च, 2024 तक जारी रही। कोर्ट द्वारा यह देखा गया कि लगभग दो साल की देरी केवल जांच अधिकारी से पूछताछ न करने के कारण हुई है।

    कोर्ट ने कहा "उपरोक्त गवाह एक पुलिस अधिकारी है और इसलिए, यह कोर्ट इस संबंध में राज्य की अभियोजन नीति के संबंध में निर्देश प्राप्त करना चाहेगी और यह भी कि वे इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कैसे प्रस्ताव कर रहे हैं,"

    इस प्रकार, कोर्ट ने अतिरिक्त लोक अभियोजक को इस संबंध में असम के पुलिस महानिदेशक से निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।

    मामले को फिर से 03 मई को सूचीबद्ध किया गया है।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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