मेडिकल साक्ष्य का अभाव अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं, पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपनी गवाही की पुष्टि की: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने POCSO दोषसिद्धि को बरकरार रखा
LiveLaw News Network
26 Sept 2024 2:42 PM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत एक व्यक्ति की सजा को इस आधार पर बरकरार रखा कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पीड़ित लड़की की गवाही सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज उसके बयान से पुष्ट होती है और इसलिए, उचित मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में उसे विश्वसनीय पाया गया।
हालांकि, जस्टिस माइकल जोथानखुमा और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की खंडपीठ ने दोषी की उम्र को देखते हुए आजीवन कारावास की सजा को घटाकर 20 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।
अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि सूचनाकर्ता (पीड़िता की मां) ने 16 सितंबर, 2019 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 13 सितंबर, 2019 को सुबह करीब 8 बजे आरोपी-अपीलकर्ता ने अपने बेडरूम में उसकी लगभग 10 साल की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया था। उक्त एफआईआर के आधार पर आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376एबी, 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को उपरोक्त प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो एक साथ चलने वाली थी। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई थी।
अपीलकर्ता की ओर से पेश एमिकस क्यूरी ने प्रस्तुत किया कि हालांकि डॉक्टर ने पीड़िता की जांच की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए किसी कृत्य से बच्चे की योनिच्छद फटी थी। आगे तर्क दिया गया कि डॉक्टर की ओर से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला है कि पीड़िता के साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न किया गया था और अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र सबूत पीड़ित लड़की की गवाही है।
दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने तर्क दिया कि जिरह के दौरान पीड़ित लड़की के साक्ष्य को हिलाया या विवादित नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़ित लड़की की गवाही की पुष्टि धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता द्वारा दिए गए बयान से हुई है। आगे तर्क दिया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीड़ित लड़की की योनि में लालिमा थी, जिसका तात्पर्य यह है कि अपीलकर्ता की ओर से अवैध कृत्य के कारण लालिमा हुई थी।
अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र सबूत पीड़िता का साक्ष्य है, जिसने कहा है कि अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था।
कोर्ट ने कहा, “नाबालिग पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट ठीक से नहीं की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेडिकल डॉक्टर ने पीड़ित लड़की की हाइमन की जांच नहीं की और/या पीड़ित लड़की की हाइमन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। मेडिकल रिपोर्ट, अपने आप में, किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देती है कि अपीलकर्ता ने नाबालिग लड़की के साथ कोई बलात्कार किया था”।
अदालत ने आगे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पीड़ित लड़की को सिखाया गया था या उसने झूठी गवाही दी थी और धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता का बयान मुकदमे के दौरान उसके द्वारा दी गई गवाही की पुष्टि करता है।
कोर्ट ने कहा, “……यह दोहराया जाता है कि मेडिकल साक्ष्य किसी भी तरह से यह संकेत नहीं देते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था। डॉक्टर ने पीड़िता की योनिच्छद के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि योनिच्छद की जांच महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा, पीड़िता के निजी अंगों पर कोई चोट नहीं दिखी, हालांकि योनिच्छद में लालिमा थी। हालांकि, पीड़ित लड़की की विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दी गई गवाही की सत्यता पर संदेह करने की कोई बात नहीं है, जिसकी पुष्टि धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज उसके बयान से हुई है"।
अदालत ने टिप्पणी की कि पीड़िता की योनिच्छद के संबंध में डॉक्टर द्वारा कोई राय नहीं दी गई है, जिससे यह संदेह होता है कि डॉक्टर ने पीड़िता की योनिच्छद की जांच की भी थी या नहीं।
अदालत ने कहा, "....पीड़िता की हाइमन की जांच न करने और/या मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य में इस पर कोई टिप्पणी न करने में डॉक्टर की ओर से की गई कमी/गलती, अपीलकर्ता के मामले का समर्थन नहीं करती है..।"
इस प्रकार, न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा।
कोर्ट ने कहा, "हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलकर्ता लगभग 54 वर्ष का है, हमारा मानना है कि यदि अपीलकर्ता को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो न्याय होगा, अन्यथा उसे 2 महीने के साधारण कारावास की सजा दी जाएगी"।
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (गौ) 67
केस टाइटल: जितेन रे बनाम असम राज्य
केस नंबर: CRL.A(J)/8/2022