प्रतिकूल आदेश जज पर पक्षपात का आरोप लगाने या केस ट्रांसफर की मांग करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

14 April 2026 10:00 AM IST

  • प्रतिकूल आदेश जज पर पक्षपात का आरोप लगाने या केस ट्रांसफर की मांग करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की कि सिर्फ़ कोई प्रतिकूल आदेश पारित हो जाने भर से अपने आप में किसी जज पर पूर्वाग्रह और पक्षपात का आरोप लगाने और केस ट्रांसफर की मांग करने का कोई आधार नहीं बन जाता।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी ने एक महिला द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें जज पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए आपराधिक वैवाहिक मामले को 'महिला कोर्ट' से किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।

    शुरुआत में ही, कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता एक बार फिर उन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें प्रिंसिपल जज द्वारा पारित "सुविचारित और तर्कसंगत आदेश" के ज़रिए पहले ही खारिज किया जा चुका था।

    कोर्ट ने कहा कि विवादित आदेश पारित करते समय न केवल मामले के तथ्यों पर विचार किया गया, बल्कि स्थापित कानूनी स्थिति को भी ध्यान में रखा गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "विवादित आदेश से यह भी ज़ाहिर होता है कि याचिकाकर्ता ने मौजूदा याचिका में ट्रायल कोर्ट के जज पर पक्षपात के संबंध में जो भी (मिलते-जुलते) तर्क उठाए हैं, उन्हें प्रिंसिपल जज ने विस्तार से खारिज कर दिया। साथ ही यह भी साफ़ तौर पर कहा गया कि 28.06.2025 के आदेश के ज़रिए याचिकाकर्ता के पति और सास को आरोपमुक्त (Discharge) कर देने भर से जज के पक्षपाती होने का कोई आधार नहीं बनता; क्योंकि अपनी दलीलों को ठोस सबूतों और तथ्यों के साथ साबित करने की ज़िम्मेदारी याचिकाकर्ता पर ही थी।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "वैसे भी, चूंकि ये आदेश एक कानूनी अदालत द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पारित किए गए, इसलिए सिर्फ़ इसलिए कि ये आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं थे, उनमें पक्षपात का कोई तत्व नहीं माना जा सकता। यह बात तब और भी ज़्यादा मायने रखती है, जब याचिकाकर्ता के पास कानून के अनुसार उपलब्ध उचित कानूनी उपायों का सहारा लेने का विकल्प हमेशा खुला रहता है।"

    कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि याचिकाकर्ता महिला ने कानून के अनुसार उपलब्ध उचित कानूनी उपाय का सहारा पहले ही ले लिया था, जिसके तहत उसने एक अलग कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए आरोपमुक्त करने वाले आदेश को चुनौती दी थी।

    न्यायालय ने यह निर्णय दिया,

    “अंततः, चूंकि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, न ही कोई मुद्दे, कारण और आधार उठाए गए और/या कोई तर्क दिए गए—जिनका प्रिंसिपल जज द्वारा निर्णायक रूप से उत्तर न दिया गया हो—अतः इस न्यायालय के पास इस याचिका पर नोटिस जारी करने का कोई कारण नहीं है ताकि BNSS की धारा 528 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।”

    Title: JASPREET KAUR v. JAGJEET SINGH & ORS

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