लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गिरफ्तार राजनेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए

Shahadat

26 April 2024 5:10 AM GMT

  • लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गिरफ्तार राजनेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए

    दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई कि गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति दी जाए।

    यह याचिका लॉ स्टूडेंट अमरजीत गुप्ता द्वारा दायर की गई है और इसे एडवोकेट मोहम्मद इमरान अहमद के माध्यम से दायर किया गया।

    केंद्र सरकार को यह भी निर्देश देने की मांग की गई कि वह किसी राजनीतिक नेता या उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बारे में तुरंत ECI को जानकारी प्रदान करे।

    गुप्ता ECI द्वारा आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद राजनेताओं, खासकर AAP के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से व्यथित हैं।

    गुप्ता इस तथ्य से व्यथित हैं कि मतदाता चुनाव प्रचार के दर्शक और श्रोता बनकर उक्त राजनेताओं से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत जानकारी प्राप्त करने के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "इसके अलावा, राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के दौरान प्रचार करने के अपने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक और कानूनी अधिकार से भी वंचित हैं।"

    गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को अभ्यावेदन भेजा, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया।

    जनहित याचिका में कहा गया,

    “याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आम तौर पर भारत और विशेष रूप से दिल्ली के मतदाताओं को अनभिज्ञ मतदाता होने का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय पार्टी की निष्पक्षता और विचारधारा के बारे में जानने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त राजनीतिक दल के नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि एमसीसी अभी भी लागू है।''

    केस टाइटल: अमरजीत गुप्ता बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य।

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