लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका

Shahadat

1 May 2024 6:28 AM GMT

  • लोकसभा चुनाव के दौरान डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका

    आगामी लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले डीपफेक वीडियो के प्रसार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई।

    सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

    मेहता ने अदालत को सूचित किया कि याचिका वकीलों के संगठन द्वारा दायर की गई और अनुरोध किया गया कि इसे तत्काल सूचीबद्ध किया जाए।

    याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उचित कार्रवाई करने और डीपफेक वीडियो के प्रसार को रोकने का निर्देश देने की मांग की गई।

    मेहता ने अदालत को सूचित किया कि ECI को अभ्यावेदन लिखा गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

    जैसा कि अदालत ने मेहता से पूछा कि क्या सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत शिकायत निवारण सिस्टम लागू किया गया, मेहता ने कहा कि जब तक यह शुरू होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेहता ने कहा कि जब तक आईटी नियमों के तहत निवारण सिस्टम के तहत कार्रवाई की जाएगी, तब तक वीडियो बन जाएंगे।

    मेहता ने कहा,

    "ये वीडियो गलत सूचना का आख्यान बनाते हैं।"

    इस पर अदालत ने कहा,

    ''यही तकनीक है...क्या किया जा सकता है। आप मंच के साथ आवेदन करें।”

    मेहता ने जवाब दिया कि सोशल मीडिया बिचौलियों को भी सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत लिखा गया।

    इसके बाद अदालत ने ECI की ओर से पेश वकील से मामले में निर्देश लेने को कहा।

    ECI के वकील ने कहा,

    "हम निर्देश लेंगे।"

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