Maintenance Case| पत्नी अपने पति की वास्तविक आय/संपत्ति का पता लगाने के लिए बैंक अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
4 Aug 2025 10:25 AM IST

यह देखते हुए कि पतियों द्वारा अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने के लिए अपनी वास्तविक आय को छिपाना असामान्य नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने पति की वास्तविक आय/संपत्ति के बारे में अपने दावों की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों सहित गवाहों को बुलाने के लिए बैंक अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाने की मांग कर सकती है।
जस्टिस रविंदर डुडेजा ने याचिकाकर्ता-पत्नी की याचिका स्वीकार की, जिसमें फैमिली कोर्ट ने प्रतिवादी-पति की वास्तविक आय के संबंध में अपने दावों की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों सहित गवाहों को बुलाने के लिए CrPC की धारा 311 के तहत उसकी अर्जी खारिज कर दी थी।
पीठ ने कहा,
“CrPC की धारा 125 के तहत याचिका में भरण-पोषण की राशि निर्धारित करने में प्रतिवादी की आय, संपत्ति और साधनों सहित वित्तीय स्थिति प्रासंगिक विचारणीय है। प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों के खातों के विवरण तलब करके, याचिकाकर्ता नोएडा की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धनराशि के विचलन की श्रृंखला को रिकॉर्ड में लाना चाहता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि उक्त धनराशि... याचिकाकर्ता को इसे साबित करने का अवसर न देने से भरण-पोषण कार्यवाही का उद्देश्य विफल हो जाएगा।”
प्रतिवादी ने तर्क दिया कि जिन गवाहों को बुलाने की मांग की गई, वे याचिकाकर्ता के मामले से प्रासंगिक नहीं थे और धारा 311 का आवेदन केवल एक विलंबकारी रणनीति थी।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी वैध भरण-पोषण बकाया का भुगतान करने से बचने के लिए अपनी संपत्ति और वित्तीय क्षमता को छिपाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए उसका आवेदन आवश्यक था।
हाईकोर्ट ने शुरू में ही यह टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की CrPC की धारा 311 के तहत आवेदन अंतिम बहस के चरण में प्रस्तुत किया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने कहा,
"CrPC की धारा 311 न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करती है... इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सच्चाई सामने आए और न्याय हो... इस शक्ति का प्रयोग अंतिम बहस के चरण में भी किया जा सकता है।"
इसके बाद उसने टिप्पणी की कि फैमिली कोर्ट द्वारा अपने इनकार को उचित ठहराने के लिए प्रक्रियात्मक इतिहास, जैसे कथित देरी और कई आवेदन, पर भरोसा करना, याचिकाकर्ता के अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उचित अवसर के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
न्यायालय ने कहा,
"...यदि मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए साक्ष्य आवश्यक है तो न्यायालय को गवाहों को बुलाना या वापस बुलाना चाहिए। CrPC की धारा 311 न्याय के हित में प्रक्रियात्मक तकनीकी पहलुओं को दरकिनार कर देती है।"
उसने आगे टिप्पणी की कि फैमिली कोर्ट मांगे गए साक्ष्य की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर विचार करने में विफल रहा।
न्यायालय ने आगे कहा,
"याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़ और गवाह अनुपयोगी या अप्रासंगिक नहीं हैं, बल्कि वे सीधे तौर पर भरण-पोषण के निर्धारण को प्रभावित करते हैं, जो कि जीवन-यापन का मामला है। फैमिली कोर्ट को अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय CrPC की धारा 311 के तहत अपनी सक्षम शक्तियों की अधिक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए थी।"
इसके साथ ही पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली गई।
Case title: NJ v. AJ

