जमानत, सजा के निलंबन के मामलों में पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन से बचना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी किया
Amir Ahmad
26 July 2024 12:06 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्कुलर जारी कर याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया कि वे जमानत, अंतरिम जमानत, पैरोल, सजा के निलंबन, फरलो और उनके निरस्तीकरण से संबंधित मामलों में अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें।
सर्कुलर में कहा गया,
"अंतरिम जमानत, जमानत, सजा के निलंबन, पैरोल, फरलो और उसके निरस्तीकरण जैसे सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं और अभियोजन एजेंसियों के वकीलों से अनुरोध किया जाता है कि वे अनावश्यक स्थगन या स्थगन से बचें और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट और जवाब दाखिल करें।"
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी परिपत्र कानूनी कार्यवाही की दक्षता को सुव्यवस्थित और बढ़ाने तथा विचाराधीन मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए पारित किया गया।
वकीलों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे जेल अधिकारियों से शीघ्रता से नाममात्र रोल प्राप्त करने तथा न्यायालय के आदेशों का शीघ्रता से पालन करने में सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें ताकि न्यायिक कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके।
सर्कुलर में कहा गया,
"इस न्यायालय में दायर सभी जमानत आवेदनों के साथ जिला न्यायालयों के समक्ष जांच अधिकारियों द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट भी संलग्न होनी चाहिए।"
इसमें कहा गया कि यह उपाय मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने तथा न्यायिक प्रणाली के कुशल संचालन में सहायता करने के लिए है।
सर्कुलर में कहा गया,
"इन प्रस्तावों का पालन करने में बार का सहयोग अत्यधिक सराहनीय होगा।"