Liquor Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने ED, CBI मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया; कहा- उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया
Shahadat
22 May 2024 10:08 AM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार किया।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका खारिज की।
दोनों मामलों में सिसौदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
कोर्ट ने कहा कि सिसौदिया ने जमानत देने का मामला अपने पक्ष में नहीं बनाया। इसमें आगे कहा गया कि यह मामला सिसौदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास के उल्लंघन को दर्शाता है। इसमें कहा गया कि मामले में एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि सिसोदिया ने अपने लक्ष्य के अनुरूप सार्वजनिक फीडबैक तैयार करके उत्पाद शुल्क नीति बनाने की प्रक्रिया को विकृत किया।
यह देखते हुए कि भ्रष्टाचार शराब नीति बनाने की सिसोदिया की इच्छा से उत्पन्न हुआ, जस्टिस शर्मा ने कहा कि AAP नेता ने नीति निर्माण में हेरफेर करने की कोशिश की और उनके द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से भटक गए।
अदालत ने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया गया।
इसमें पाया गया कि सिसौदिया ने CBI मामले में जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट पास नहीं किया, क्योंकि यह स्वीकार किया गया कि वह अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए दो फोन पेश करने में विफल रहे और दावा किया कि वे क्षतिग्रस्त हो गए। कोर्ट ने कहा कि सिसौदिया द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने आगे कहा कि सिसौदिया शक्तिशाली व्यक्ति हैं, उनके पास 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं।
अदालत ने कहा कि कई गवाह लोक सेवक हैं और उन्होंने आवेदक के खिलाफ बयान दिए। इस प्रकार, उनके द्वारा उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
PMLA मामले के संबंध में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया सिसौदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाने में सक्षम था।
हालांकि, अदालत ने कहा कि सिसोदिया को हर हफ्ते अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाएगी और ट्रायल कोर्ट का उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने वाला आदेश जारी रहेगा।
जस्टिस शर्मा ने आगे कहा कि सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि उनके नए आवेदन पर सुनवाई करने वाली निचली अदालत जमानत की अस्वीकृति पर टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी।
अदालत ने कहा,
"इसका मतलब यह है कि यह अदालत अपने दम पर और स्वतंत्र रूप से सीएए के तथ्यों पर अपना दिमाग लगा सकती है। आवेदन पर फैसला कर सकती है।"
हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से मुकदमे में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किया गया, उचित नहीं है।
अदालत ने कहा कि अलग-अलग आरोपी व्यक्तियों की अलग-अलग भूमिकाओं को स्वीकार करना आवश्यक है और उनके कानूनी संघर्षों का समान होना और उनके वकीलों द्वारा इसी तरह के आवेदन दायर किया जाना असामान्य नहीं है।
अदालत ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा आवेदन दाखिल करने में केवल समानता देरी की रणनीति नहीं है और प्रत्येक आरोपी निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ED और CBI, या ट्रायल कोर्ट दोनों की ओर से कोई देरी नहीं हुई।
केस टाइटल: मनीष सिसौदिया बनाम ED, CBI