दिल्ली हाईकोर्ट ने ED मामले में समीर महेंद्रू और चनप्रीत सिंह को जमानत दी
Amir Ahmad
10 Sept 2024 12:13 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी (AAP) के स्वयंसेवक चनप्रीत सिंह रयात को जमानत दी।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने महेंद्रू और रयात द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।
पिछले साल अक्टूबर में समन्वय पीठ ने महेंद्रू को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था।
ED का मामला है कि आबकारी नीति को कुछ निजी कंपनियों को 12 प्रतिशत का थोक व्यापार लाभ देने की साजिश के तहत लागू किया गया। हालांकि मंत्रियों के समूह (GOM) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया।
केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के अनुसार नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहा था।
ED ने 12 अप्रैल को रयात को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए AAP अभियान के लिए नकद धन का प्रबंधन किया था।
महेंद्रू को 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ED ने आरोप लगाया कि वह आबकारी नीति में उल्लंघन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक था।
केस टाइटल- समीर महेंद्रू बनाम ED और अन्य संबंधित मामले