दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

Praveen Mishra

23 Dec 2024 3:14 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व IAS पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

    दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में "गलत तरीके से तथ्यों को पेश करने" का आरोप है।

    जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है।

    अदालत ने अगस्त में खेडकर को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को भी हटा दिया।

    कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, खेडकर वंचित समूहों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं, क्योंकि वह दस्तावेजों के माध्यम से लाभ उठा रही हैं।

    इसमें कहा गया है कि खेडकर द्वारा उठाए गए कदम व्यवस्था को प्रभावित करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं और अगर उन्हें अग्रिम जमानत दी गई तो जांच प्रभावित होगी।

    यह देखते हुए कि यूपीएससी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, न्यायालय ने कहा कि यह एक क्लासिक मामला है जहां खेडकर द्वारा न केवल संवैधानिक निकाय बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के साथ धोखाधड़ी की जाती है।

    यह खेडकर का कहना था कि वह जांच में सहयोग करेंगी। उसने दावा किया कि उसकी हिरासत की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी सबूत दस्तावेजी प्रकृति के हैं।

    दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए खेडकर से हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

    इस मामले में शिकायतकर्ता यूपीएससी ने खेडकर को 'मास्टरमाइंड' कहा था. इसने दावा किया कि जिस तरह से वह सिस्टम में आई है, वह बताती है कि वह कितनी प्रभावशाली है।

    यूपीएससी ने 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और आयोग की भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों से उन्हें स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यूपीएससी के अनुसार, उन्हें "सिविल सेवा परीक्षा-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी" पाया गया था।

    निचली अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए जांच एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाए और पूरी निष्पक्षता के साथ अपनी जांच करे।

    ट्रायल कोर्ट ने जांच एजेंसी को अतीत में अनुशंसित उम्मीदवारों का पता लगाने का निर्देश दिया था, जिन्होंने अनुमत सीमा से अधिक लाभ उठाया है और जिन्होंने ओबीसी श्रेणी के तहत या बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के तहत लाभ प्राप्त किया है।

    खेडकर ने जून में अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण किया। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सीएसई पास करने के लिए OBC और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (PwBD) के तहत कोटा का "दुरुपयोग" किया।

    इस मामले में यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका चयन रद्द होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया है।

    यूपीएससी द्वारा दिए गए एक सार्वजनिक बयान के अनुसार, खेडकर के "दुराचार" की एक विस्तृत और गहन जांच से पता चला है कि उन्होंने परीक्षा नियमों के तहत "फर्जी पहचान" करके अपना नाम बदलकर "धोखाधड़ी से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया"।

    बयान में यह भी कहा गया है कि खेडकर ने अपने पिता और मां के नाम के साथ-साथ अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और पता भी बदल दिया।

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