Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में दो लोगों को मिली जमानत

Shahadat

5 Nov 2024 11:01 AM IST

  • Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में दो लोगों को मिली जमानत

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में दो आरोपियों को जमानत दी।

    जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने पुलिस स्टेशन दयालपुर में दर्ज एफआईआर 60/2020 में मोहम्मद जलालुद्दीन और मोहम्मद वसीम को राहत दी।

    जलालुद्दीन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला आरोपों पर बहस के लिए तय है। 26 अक्टूबर, 2020 से लंबित है, जिसके कारण उसे 3 साल और 7 महीने की अवधि के लिए प्री-ट्रायल कारावास की सजा काटनी पड़ी है।

    न्यायालय ने कहा,

    “यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके दोषी या निर्दोष होने का निर्धारण पूरा होने में काफी समय लग रहा है। इसके मद्देनजर, यह देखा गया कि याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा।"

    न्यायालय ने कहा कि 9 आरोपपत्रों में 270 से अधिक गवाहों से संबंधित मामले का समय पर निपटारा संभव नहीं है।

    वसीम को जमानत देते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि आरोपपत्र दायर किया गया और जांच एजेंसी ने भौतिक साक्ष्य, यानी सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर लिया।

    यह देखते हुए कि मामला 150 से अधिक गवाहों के साथ आरोप तय करने के चरण में है, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

    “इस न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि याचिकाकर्ता 35 वर्षीय अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 28 सितंबर, 2020 से सलाखों के पीछे है। यह भी देखा गया कि उसके लगातार कारावास की अवधि के कारण न केवल याचिकाकर्ता बल्कि उसके परिवार को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि उसकी लगभग 9 महीने की नाबालिग बेटी की इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई।”

    दयालपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 353, 332, 333, 323, 109, 144, 147, 148, 149, 153ए, 188, 336, 427, 307,308, 397, 412, 302, 201, 120बी और 34 के साथ सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत एफआईआर 60/2020 दर्ज की गई।

    बताया गया कि दोपहर करीब एक बजे डंडा, लाठियां, बेसबॉल बैट, लोहे की रॉड और पत्थर लेकर प्रदर्शनकारी मुख्य वजीराबाद रोड पर एकत्र होने लगे और सीनियर अधिकारियों के निर्देशों की परवाह न करते हुए हिंसक हो गए।

    आगे कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को बार-बार चेतावनी देने के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल और गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। कांस्टेबल के अनुसार, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने लोगों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को भी पीटना शुरू कर दिया, जिसके कारण वह खुद अपनी दाहिनी कोहनी और हाथ पर चोटिल हो गया।

    उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने डीसीपी शाहदरा, एसीपी गोकुलपुरी और हेड कांस्टेबल रतन लाल पर हमला किया, जिसके कारण वे सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पाया गया कि एचसी रतन लाल की पहले ही चोटों के कारण मृत्यु हो चुकी थी और डीसीपी शाहदरा बेहोश थे और उनके सिर में चोटें आई थीं।

    केस टाइटल: मोहम्मद जलालुद्दीन बनाम राज्य और अन्य संबंधित मामला

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