Delhi Riots: हाईकोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में तीन लोगों को जमानत दी, एक की जमानत नामंजूर

Shahadat

2 May 2024 6:01 AM GMT

  • Delhi Riots: हाईकोर्ट ने IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में तीन लोगों को जमानत दी, एक की जमानत नामंजूर

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी तीन लोगों शोएब आलम, गुलफाम और जावेद को जमानत दे दी।

    जस्टिस नवीन चावला ने हालांकि मामले में अन्य आरोपी नाजिम द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।

    इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी हैं।

    मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 65/2020 दर्ज की गई।

    दंगों के दौरान जब उनका बेटा लापता हो गया तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में अंकित का शव एक नाले से बरामद किया गया। जीटीबी अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    शिकायतकर्ता का बेटा अंकित शर्मा, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत अधिकारी उक्त तिथि को शाम लगभग 5 बजे किराने का सामान और सामान्य घरेलू सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकला था। लेकिन, कई घंटे बाद भी वह घर नहीं लौटा।

    बाद में उनका शव चांद बाग पुलिया के पास नाले में पड़ा मिला। उनके सिर, चेहरे, छाती, पीठ और कमर पर तेज चोटें आईं।

    इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि उसे पूरा संदेह है कि उसके बेटे की हत्या मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उसके सहयोगियों ने की है।

    मृतक अंकित शर्मा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि तेज धार वाले हथियार और कुंद बल के कारण 51 चोटें लगी थीं।

    पिछले साल मार्च में ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन, हसीन, नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम के खिलाफ आरोप तय किए थे।

    भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 147, 148, 153ए, 302, 365, 120बी, 149, 188 और 153ए के तहत आरोप तय किए गए हैं। हुसैन पर आईपीसी की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। आरोपी नाजिम पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाए गए।

    आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भीड़ के सभी सदस्यों के लिए अंकित शर्मा की हत्या में कुछ प्रत्यक्ष भूमिका निभाना आवश्यक नहीं था और सबूतों के अनुसार, भीड़ हिंदुओं और उनके परिवार पर हमला करने के लिए "अच्छी तरह से तैयार तरीके" से काम कर रही थी।

    केस टाइटल: शोएब आलम @ बॉबी बनाम राज्य और अन्य जुड़े मामले

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