दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने 'मैनीऐक' में अश्लीलता के आरोप वाली याचिका खारिज की

Praveen Mishra

26 March 2025 11:38 AM

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने हनी सिंह के गाने मैनीऐक में अश्लीलता के आरोप वाली याचिका खारिज की

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (26 मार्च) को गायक हनी सिंह के नवीनतम गाने "मैनीऐक" के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह गाना महिलाओं को "यौन वस्तु" के रूप में प्रस्तुत करता है और इसमें अभद्र शब्दों का उपयोग किया गया है।

    चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लवकुश कुमार को सलाह दी कि वे कानून के तहत उपलब्ध नागरिक या आपराधिक उपायों का सहारा लें।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि गाने में प्रयुक्त कुछ विशेष पंक्तियों और शब्दों को लेकर यह याचिका दायर की गई है और इसमें "भोजपुरी अश्लीलता" है।

    इस पर, चीफ जस्टिस ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, "अश्लीलता का कोई क्षेत्र नहीं होता। आप कहते हैं भोजपुरी अश्लीलता। यह क्या है? कल आप कहेंगे दिल्ली अश्लील है। अश्लीलता, अश्लीलता होती है। किसी क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं।"

    इसके बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि यह गाना यूट्यूब पर करोडों व्यूज़ पार कर चुका है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की कि यदि याचिकाकर्ता को यह शिकायत है कि यह गाना अश्लीलता और फूहड़ता फैला रहा है, तो यदि यह अपराध संज्ञेय है, तो FIR दर्ज कराई जा सकती है।

    कोर्ट ने कहा,"यदि यह अपराध है और संज्ञेय है, तो कृपया शिकायत या एफआईआर दर्ज कराएं। यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तो आपको इसकी प्रक्रिया मालूम होगी,"

    चीफ जस्टिस ने कहा, "आप चाहते हैं कि हम उस वीडियो को हटाने का आदेश दें। हमें खेद है, लेकिन हम इस पर कोई रिट जारी नहीं कर सकते। रिट आमतौर पर राज्य, राज्य से जुड़े निकायों या कोई अन्य सार्वजनिक कार्य करने वाली संस्था के खिलाफ जारी की जाती है। आपका मामला सार्वजनिक कानून से संबंधित नहीं है, बल्कि यह निजी कानून का विषय है। यदि आपको अश्लीलता से ठेस पहुंची है, तो आप आपराधिक कानून के तहत एफआईआर या शिकायत दर्ज करा सकते हैं,"

    अदालत ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती और यदि याचिकाकर्ता को आपत्ति है, तो वे आपराधिक कानून के तहत उपाय तलाश सकते हैं या सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं।

    चीफ जस्टिस ने कहा, "आपने हर जगह कहा कि भोजपुरी गाने। आप इसे उचित नहीं ठहरा सकते। शायद आप भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी गीतों के बारे में नहीं जानते। ऐसा मत कीजिए... यह सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं आता। इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आप आपराधिक और नागरिक कानूनों का सहारा लें,"

    तदनुसार, याचिका वापस ले ली गई और याचिकाकर्ता को नागरिक और आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों को अपनाने की स्वतंत्रता दी गई।

    कोर्ट ने कहा, "याचिका को खारिज किया जाता है, लेकिन याचिकाकर्ता को अनुरोधित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है,"

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