Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में ED की FIR में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी
Shahadat
5 March 2025 4:45 AM

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज FIR में ब्रिटिश आर्म्स काउंसलर क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को जमानत दी।
जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने धन शोधन (PMLA) मामले में मिशेल की जमानत याचिका को मंजूरी दी।
18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कथित घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में मिशेल को जमानत दी थी।
जस्टिस शर्मा ने मिशेल को धन शोधन मामले में जमानत दी, क्योंकि वह लगभग छह साल और दो महीने की जेल की सजा काट चुका है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे CBI मामले में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आधार पर जमानत दी गई कि जांच पूरी नहीं हुई है और मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ।
अदालत ने कहा,
"इसलिए इस अदालत की राय में अभियुक्त की लगभग छह साल और दो महीने की लंबी कैद और यह तथ्य कि जांच अभी पूरी नहीं हुई। मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ और इस मामले में 100 से अधिक गवाहों की जांच होनी है, उसे नियमित जमानत देने का अधिकार होगा, जिससे PMLA की धारा 45 और CrPC की धारा 436 ए के प्रावधान के तहत वैधानिक प्रतिबंध खत्म हो जाएगा।"
विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि PMLA की धारा 45 जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें लगाती है, लेकिन प्रावधान की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जाए।
न्यायालय ने कहा,
"वर्तमान मामला एक असाधारण स्थिति प्रस्तुत करता है, जहां आवेदक पहले से ही छह साल और दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है, फिर भी अधूरी जांच के कारण मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ। मुकदमे के किसी भी संभावित निष्कर्ष के बिना इतनी लंबी अवधि तक कारावास में रहना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवेदक के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।"
मिशेल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मिशेल का पासपोर्ट पहले ही समाप्त हो चुका है। वह पहले ही छह साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि PMLA के तहत अधिकतम सजा सात साल है। हालांकि, ED के वकील ने तर्क दिया कि दुबई में मिशेल द्वारा बिताए गए समय को PMLA के तहत उसके द्वारा वास्तविक हिरासत में बिताए गए समय का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तें मामले में पूरी नहीं हुई।
वकील ने कहा,
"सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके भागने का खतरा है।"
इससे पहले ED ने तर्क दिया कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CBI द्वारा जांच की जा रही पूर्ववर्ती अपराध में मिशेल को जमानत दी, लेकिन PMLA के तहत धन शोधन मामले में दोहरी जांच की मांग की गई, जिसे वह संतुष्ट नहीं कर पाया। इससे पहले 2022 में समन्वय पीठ द्वारा कथित घोटाले से संबंधित CBI और ED मामलों में मिशेल को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद दिसंबर, 2018 में उसे गिरफ्तार किया गया था। VVIP हेलिकॉप्टर घोटाले में हुए कथित अवैध लेन-देन के लिए उसे 'बिचौलिया' कहा जाता है।
CBI ने आरोप लगाया कि 8 फरवरी, 2010 को 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के VVIP हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए किए गए सौदे में सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2666 करोड़) का अनुमानित नुकसान हुआ था।
इसके बाद ED ने जून, 2016 में मिशेल के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) प्राप्त किए।
केस टाइटल: क्रिश्चियन मिशेल जेम्स बनाम ईडी