दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगा ₹50,000 का जुर्माना माफ किया, DHCBA कर्मचारियों को समोसे-चाय खिलाने का आदेश

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगा ₹50,000 का जुर्माना माफ किया, DHCBA कर्मचारियों को समोसे-चाय खिलाने का आदेश

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगाए गए ₹50,000 के जुर्माने को माफ किया और उसके वकील को निर्देश दिया कि वे एक हफ़्ते के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के सभी कर्मचारियों को समोसे और चाय खिलाएं।

    जस्टिस सौरभ बनर्जी ने 'इंडस बिर्रा बेवरेजेज़' की अर्ज़ी को मंज़ूरी देते हुए यह निर्देश दिया। कंपनी ने 20 अगस्त को पारित आदेश में लगाए गए जुर्माने को माफ करने की मांग की थी।

    कोर्ट ने निर्देश दिया,

    "याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा जाता है कि वे एक हफ़्ते के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के सभी कर्मचारियों को समोसे और चाय खिलाएं।"

    कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (NI Act) की धारा 138 और धारा 142 के तहत एक व्यक्ति द्वारा उसके खिलाफ दायर मामला रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

    20 अगस्त को जस्टिस बनर्जी ने कंपनी पर जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने पाया कि कंपनी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को छिपाया।

    कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने अलग-अलग अदालतों के सामने अलग-अलग बयान दिए और हाईकोर्ट से किसी तरह आदेश हासिल करने के स्पष्ट इरादे से जानकारी छिपाई या जजों को गुमराह किया।

    कंपनी ने जुर्माना माफ करने के लिए एक नई अर्ज़ी दायर की।

    याचिका को मंज़ूरी देते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया:

    "मामले के तथ्यों को देखते हुए मौजूदा अर्ज़ी को मंज़ूरी दी जाती है और 20.08.2026 के आदेश के तहत लगाया गया ₹50,000 का जुर्माना माफ किया जाता है।"

    Title: INDUS BIRRA BEVERAGES & ORS v. ISHAAN ASSOCIATES

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