विदेशी नागरिक होना NDPS मामले में जमानत से इनकार करने का कोई आधार नहीं, खासकर तब जब आरोपी का पासपोर्ट जब्त हो: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

12 May 2025 4:17 PM IST

  • विदेशी नागरिक होना NDPS मामले में जमानत से इनकार करने का कोई आधार नहीं, खासकर तब जब आरोपी का पासपोर्ट जब्त हो: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विदेशी नागरिक होना नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत जमानत से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, खासकर तब जब आरोपी का पासपोर्ट जब्त हो।

    NDPS Act मामले में किर्गिस्तान का पासपोर्ट रखने वाली एक महिला को जमानत देते हुए जस्टिस शालिंदर कौर ने कहा:

    “यह न्यायालय, उठाई गई चिंताओं को खारिज नहीं करते हुए इस तथ्य से भी अवगत है कि विदेशी नागरिक होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, खासकर तब जब याचिकाकर्ता का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया हो।”

    यह टिप्पणी इसलिए की गई, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता की विदेशी नागरिक के रूप में स्थिति के बारे में आशंका जताई। यह तर्क दिया गया कि जमानत पर रिहा होने पर फरार होने की संभावना है।

    नवंबर, 2024 में NDPS Act की धारा 20 (भांग के पौधे और भांग के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड), 25 (अपराध करने के लिए परिसर आदि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए दंड) और 29 (अपराध के लिए उकसाना और आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई।

    याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी की निरंतर कैद और मुकदमे के अपने प्रारंभिक चरण में होने के कारण जमानत आवेदन को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

    न्यायालय ने कहा,

    “तदनुसार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, तथ्यों और परिस्थितियों के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को देखते हुए याचिकाकर्ता को नियमित जमानत पर स्वीकार किया जाता है। उसके द्वारा ₹ 30,000/- की राशि के व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानत बांड प्रस्तुत करने पर।"

    केस टाइटल: चोलपोन बिष्ट बनाम दिल्ली राज्य सरकार

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