ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेशपत्र प्रस्तुत करने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

28 May 2025 10:42 AM IST

  • ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेशपत्र प्रस्तुत करने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो आवेदक मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगता है, उसे ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि उसके अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।

    जस्टिस गिरीश कठपालिया ने कहा,

    "जबकि मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगते समय आवेदक को ट्रायल कोर्ट के आदेश पत्रक रिकॉर्ड में रखने चाहिए, जिससे इस संभावना को खारिज किया जा सके कि आवेदक के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया जा रहा है।"

    न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में एक महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें POCSO Act और किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के तहत आरोप शामिल है। नेपाल निवासी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति उसे घरेलू सहायिका के रूप में काम करने के लिए दिल्ली लाया, लेकिन उसे एक महिला को बेच दिया, जिसने उसे आवेदक को बेच दिया, जो एक "कोठा" चलाता था।

    आवेदक के खिलाफ आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता को जबरन वेश्यावृत्ति के लिए कोठे में बंधक बनाया, उसे पीटा, नशीली दवाइयां दीं, जिसके बाद उसकी आपत्तियों के बावजूद उसे 20 पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। आवेदक के वकील ने कहा कि मुकदमे में देरी हुई, जो जमानत देने का एक महत्वपूर्ण आधार था और मामले में केवल एक अभियोक्ता से पूछताछ की गई।

    यह तर्क दिया गया कि आवेदक पिछले सात वर्षों से जेल में है। जमानत का कोई अन्य आधार नहीं दिया गया।

    याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, लेकिन यदि मुकदमे में अनुचित रूप से देरी होती है तो निचली अदालत के समक्ष जमानत आवेदन को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता दी गई।

    न्यायालय ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमे में देरी जमानत देने का एक आधार है। लेकिन यह एकमात्र आधार नहीं है। न्यायालय को जमानत देने के लिए न्यायिक रूप से पवित्र मापदंडों के प्रकाश में समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।"

    इसने नोट किया कि आवेदक द्वारा ट्रायल कोर्ट का कोई आदेश पत्र रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया, जिससे पता चले कि ट्रायल में देरी हुई है।

    कोर्ट ने कहा,

    "उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए मुझे आरोपी/आवेदक को जमानत देने का मामला उचित नहीं लगता। आवेदन खारिज किया जाता है।"

    Title: PHULMAI TAMANG @ NEHA v. STATE OF NCT OF DELHI

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