समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने से पहले कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
11 Dec 2024 3:12 PM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि सरकार को यह राय बनानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड, चरित्र पंजिका और गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।
मामले में दिए गए निर्णय में न्यायालय ने पाया कि मौलिक नियम संख्या 56(2)(ए) में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में राज्य ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकता है।
इस परिपत्र के अनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी को प्रतिकूल टिप्पणी संप्रेषित करना आवश्यक नहीं होगा। न्यायालय ने पाया कि कर्मचारी का समग्र ग्रेड औसत या औसत से कम था।
न्यायालय ने बैकुंठ नाथ दास एवं अन्य बनाम मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, बारीपदा एवं अन्य (1992) के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दंड नहीं है। सरकार को मामले में निर्णय लेने से पहले सेवा के पूरे रिकॉर्ड पर विचार करना होगा, बाद के वर्षों के दौरान रिकॉर्ड और प्रदर्शन को अधिक महत्व देना होगा। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश केवल इस बात पर न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है कि इसे पारित करते समय असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा गया था।
गुजरात राज्य और अन्य बनाम सूर्यकांत चुन्नीलाल शाह, (1999) के मामले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने माना कि किसी आपराधिक मामले में कर्मचारी की संलिप्तता मात्र अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त आधार होगी।
नंद कुमार वर्मा बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2012) के मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जहां यह माना गया कि कर्मचारी को कुछ वर्षों के सेवा रिकॉर्ड को चुनिंदा रूप से ध्यान में रखकर सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरी सेवा अवधि के लिए ट्रैक रिकॉर्ड और सेवा रिकॉर्ड लिया जाना चाहिए और पर्याप्त या प्रासंगिक सामग्री के आधार पर ही समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जा सकता है।
इसके अलावा एस रामचंद्र राजू बनाम न्यायालय ने उड़ीसा राज्य (1994) के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में सरकारी कर्मचारी पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने का हकदार है। सरकार को यह राय बनानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी को पूरे सेवा रिकॉर्ड या चरित्र रोल या गोपनीय रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने यह देखा कि असंप्रेषित प्रतिकूल टिप्पणियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को बाधित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। साथ ही यह भी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कोई सजा नहीं है और इसके साथ कोई कलंक नहीं जुड़ा है।
न्यायालय ने यह माना कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में निर्णय राज्य अधिकारियों द्वारा जनहित में लिया गया था। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
केस नंबर: डब्लूपीएस नंबर 2547 ऑफ 2020