हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ YouTube वीडियो: केरल हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में केएम शाहजहां को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के लिए कहा

Shahadat

18 Feb 2023 7:35 AM GMT

  • हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ YouTube वीडियो: केरल हाईकोर्ट ने अवमानना ​​मामले में केएम शाहजहां को व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होने के लिए कहा

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने YouTube वीडियो में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे के एम शाहजहां को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा।

    जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार की खंडपीठ ने शाहजहां को तत्काल नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें उसे 13 मार्च, 2023 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया।

    यह मामला पहली बार 3 फरवरी को अन्य खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आपराधिक अवमानना ​​कार्रवाई की मांग वाली याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शाहजहां ने अपने भाषण में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, जो YouTube वीडियो चैनल 'प्रतिपक्षम' में उपलब्ध है। यह भाषण वकील द्वारा जजों को रिश्वत देने के बहाने मुवक्किलों से पैसे लेने से संबंधित है। शाहजहां का यह आरोप कि उक्त घटना में हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीश भी शामिल हैं, न्यायपालिका की अवमानना ​​करने और उसे बदनाम करने का आरोप लगाता है।

    8 फरवरी, 2023 को रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह अवमानना मामले की प्रति एडवोकेट जनरल को सौंपे, जैसा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के नियमों के नियम 8ए के तहत निर्धारित किया गया।

    अदालत ने कहा,

    "के.एम. शाहजहां द्वारा बोले गए शब्दों की सामग्री पर विचार करने के बाद, जिसे प्रतिवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया, YouTube वीडियो चैनल 'प्रतिपक्षम' में इस न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उस घटना के संबंध में, जिसमें इस न्यायालय के वकील सैबी जोस किदंगूर ने इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को कथित रूप से रिश्वत देने के लिए पैसे लिए और सीनियर सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन से हम संतुष्ट हैं कि अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (सी) के उप-खंड (iii) और उप-खंड (i) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

    मामले को 13 मार्च, 2023 को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया गया।

    केस टाइटल: स्वतः संज्ञान बनाम के.एम. शाहजहां

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