'लापता व्यक्ति' मामले में हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

26 April 2022 1:07 PM GMT

  • लापता व्यक्ति मामले में हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    Chhattisgarh High Court

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लापता व्यक्तियों के मामलों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका के प्रावधान के तहत नहीं लाया जा सकता।

    जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन.के. चद्रवंशी ने ऐसे मामलों को सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित मामलों के रूप में निपटाया जाने और संवैधानिक न्यायालयों के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू नहीं होने पर कहा,

    "लापता व्यक्तियों के मामले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के नियमित प्रावधानों के तहत दर्ज किए जाने हैं और संबंधित पुलिस अधिकारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित तरीके से इसकी जांच करने के लिए बाध्य हैं।"

    याचिकाकर्ता ने हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की है। इसमें प्रतिवादियों को उसकी लापता बेटी को पेश करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की बेटी की शादी 2011 में हुई थी और उसे एक बेटी हुई थी। हालांकि, कभी-कभी परिवार के सदस्यों ने याचिकाकर्ता की बेटी के बारे में संदेह जताया कि वह एक बुरी आत्मा से पीड़ित है, इसलिए ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की बेटी ने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ महिला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

    काउंसलिंग सत्र के बाद याचिकाकर्ता की बेटी अपने पति के साथ शांति से रहने के वादे के साथ उसके घर चली गई। हालांकि, उस दिन के बाद से याचिकाकर्ता की बेटी के कुशलक्षेम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसके पति और उसके परिवार ने उसकी बेटी की हत्या की है। शिकायत करने के बावजूद आरोप है कि पुलिस महानिरीक्षक ने याचिकाकर्ता की बेटी की तलाश में कोई कार्रवाई नहीं की।

    कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की बेटी को खोजने के लिए कई निर्देश जारी किए थे। हालांकि पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी वे लापता लड़की का पता नहीं लगा पाए।

    कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट, दार्जिलिंग और अन्य (1973) के मामले में अदालत ने राहत दी। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के इतिहास, प्रकृति और दायरे का पता लगाया था। उस मामले में कोर्ट ने कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण "प्राचीन पुरातनता का एक रिट है जिसका पहला सूत्र गहराई से बुना गया है।"

    कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम युमनाम आनंद एम और अन्य के मामले का भी उल्लेख किया, जहां बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की प्रकृति की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने कहा था,

    "संविधान के अनुच्छेद 21 में यह घोषित किया गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अत्यधिक तत्परता के साथ अवैध हिरासत के प्रश्न की जांच करने के लिए एक मशीनरी की निश्चित रूप से आवश्यकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट इस प्रकृति का एक उपकरण है। ब्लैकस्टोन ने इसे "अवैध कारावास के सभी तरीकों में प्रभावोत्पादक रिट" कहा है। रिट को अधिकार के रिट के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि पूर्व डेबिटो जस्टिसिया है। हालांकि अधिकार का रिट निश्चित रूप से एक रिट नहीं है। आवेदक को अपनी गैरकानूनी नजरबंदी का प्रथम दृष्टया मामला दिखाना होगा। हालांकि, वह ऐसा कारण दिखाता है और रिटर्न अच्छा और पर्याप्त नहीं है, वह इस रिट के अधिकार के रूप में हकदार है। "

    न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला का उल्लेख करने के बाद यह माना कि जो चीज सुसंगत रहती है वह यह है कि "अवैध निरोध" का आधार स्थापित करना और इस तरह के किसी भी "अवैध हिरासत" के बारे में एक मजबूत संदेह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्थानांतरित करने के लिए एक शर्त है और संवैधानिक न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार नहीं करेंगे, जहां "अवैध हिरासत" के बारे में संदेह का कोई आरोप नहीं है।

    अदालत ने यह देखते हुए असाधारण रिट जारी करने से इनकार कर दिया कि कोई भी यह आरोप नहीं लगाता है कि याचिकाकर्ता की बेटी को आधिकारिक प्रतिवादियों या उसके पति द्वारा अवैध रूप से कस्टडी में रखा गया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट निश्चित रूप से जारी नहीं किया जाना चाहिए और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने के लिए स्पष्ट आधार बनाया जाना चाहिए।

    केस शीर्षक: जयमती साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story