प्री-डिपॉजिट के बिना एएंडसी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका की स्वीकृति के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

21 Sept 2022 3:43 PM IST

  • प्री-डिपॉजिट के बिना एएंडसी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका की स्वीकृति के खिलाफ रिट सुनवाई योग्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अदालत, निचली अदालत द्वारा मध्यस्थ अवॉर्ड को रद्द करने के लिए एएंडसी एक्ट, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन को स्वीकार करने के आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार नहीं कर सकती है।

    कोर्ट ने कहा, इस तथ्य के बावजूद ऐसा नहीं किया जा सकता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एक्ट, 2006 (एमएसएमईडी एक्ट) की धारा 19 के तहत तय अवॉर्ड राशि का 75% भी देनदार जमा नहीं कर पाया था।

    जस्टिस अरिंदम सिन्हा की एकल पीठ ने माना कि आपत्ति आवेदन की अस्वीकृति, याचिकाकर्ता द्वारा एमएसएमईडी एक्ट की धारा 19 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया, धारा 34 आवेदन में पारित आदेश के खिलाफ एएंडसी एक्ट की धारा 37 के तहत अपील के आधार के रूप में लिया जा सकता है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि इसे दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले के रूप में नहीं माना जा सकता है ताकि न्यायिक पुनर्विचार किया जा सके।

    मामला

    याचिकाकर्ता- मैसर्स केमफ्लो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिवादी मैसर्स केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को कुछ सामान की आपुर्ति की।

    पार्टियों के बीच कुछ विवाद पैदा होने के बाद, याचिकाकर्ता ने एमएसएमईडी एक्ट के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के समक्ष संदर्भ पेश किया। परिषद ने एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया, और याचिकाकर्ता के पक्ष में एक निर्णय पारित किया गया।

    प्रतिवादी/अधिनिर्णय देनदार ने मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने के लिए जिला न्यायालय के समक्ष ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया।

    याचिकाकर्ता ने इस आधार पर धारा 34 के तहत दायर आवेदन के सुनवाई योग्य होने को चुनौती देते हुए एक आपत्ति आवेदन दायर किया कि प्रतिवादी एमएसएमईडी एक्ट की धारा 19 द्वारा अनिवार्य रूप से प्रदान की गई राशि का 75% जमा करने में विफल रहा है।

    जिला न्यायालय ने यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता/ अवॉर्ड धारक द्वारा उसके द्वारा शुरू की गई निष्पादन कार्यवाही में कुछ राशि पहले ही वसूल कर ली गई थी, आपत्ति आवेदन को खारिज कर दिया।

    इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उड़ीसा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की।

    एमएसएमईडी एक्‍ट की धारा 19 में प्रावधान है कि जहां एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18 के तहत सुविधा परिषद द्वारा मध्यस्थता के लिए एक संदर्भ दिया गया है, ऐसे मध्यस्थ अवॉर्ड को रद्द करने के लिए किसी भी अदालत द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलकर्ता, आपूर्तिकर्ता के रूप में नहीं, अवॉर्ड के रूप में राशि का 75% जमा कर दिया है।

    एमएसएमईडी एक्ट की धारा 16 में प्रावधान है कि जहां कोई खरीदार आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में विफल रहता है, खरीदार को आपूर्तिकर्ता को मासिक अंतराल के साथ उक्त राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर से तीन गुना होगा।

    यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने निष्पादन की कार्यवाही में प्रतिवादी द्वारा खारिज किए गए माल के मूल्य से पहले ही अधिक प्राप्त कर लिया था, अदालत ने कहा कि एएंडसी एक्ट की धारा 34 के तहत एक आवेदन में पारित आदेश ए एंड सी एक्ट की धारा 37 के तहत भी अपील योग्य है।

    कोर्ट ने कहा कि एमएसएमईडी एक्ट की धारा 19 में निहित अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने के बावजूद, निचली अदालत द्वारा धारा 34 के तहत मध्यस्थ अवॉर्ड के खिलाफ आवेदन को स्वीकार करने के आदेश को ए एंड सी एक्ट के धारा 37 के तहत अपील के आधार के रूप में लिया जा सकता है।

    इसलिए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वह एमएसएमईडी एक्ट की धारा 19 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ की गई चुनौती को दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला नहीं मान सकता है ताकि रिट याचिका पर विचार करके न्यायिक पुनर्विचार किया जा सके।

    बेंच ने कहा कि वह एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 में निहित प्रावधानों के अनुसार ब्याज की गणना के संबंध में कोई घोषणा नहीं कर सकती है। इसलिए कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: मेसर्स केमफ्लो इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड बनाम मेसर्स केएमसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य

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