29 साल के बाद वैवाहिक घर छोड़ते समय महिला द्वारा नियमित रूप से पहने जाने वाले आभूषण ले जाना आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

Shahadat

4 Aug 2023 10:32 AM IST

  • 29 साल के बाद वैवाहिक घर छोड़ते समय महिला द्वारा नियमित रूप से पहने जाने वाले आभूषण ले जाना आपराधिक कार्यवाही का आधार नहीं हो सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला के खिलाफ पेशे से वकील उसके पति द्वारा उसके वैवाहिक घर से कुछ सोने के गहने और कीमती सामान की कथित चोरी के लिए शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

    जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल की एकल पीठ ने कहा कि उन पर जिन वस्तुओं की चोरी का आरोप लगाया गया, वे "पारंपरिक बंगाली विवाहित महिलाएं नियमित आधार पर पहनती हैं।"

    उन्होंने कहा,

    "रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने शादी के 29 साल बाद कथित तौर पर अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया:- i. एक टुकड़ा सोने का बाला (चूड़ी) (विवाह आभूषण) विवाहित महिला की निशानी के रूप में पहना जाता है। ii. सोने से मढ़ा हुआ लोहा (विवाह आभूषण), जिसे विवाहित महिला की निशानी के रूप में भी पहना जाता है। iii. दो टुकड़े (एक जोड़ी) (लाल) पोला, सोने (विवाह आभूषण) से ढंका हुआ, विवाहित महिला की निशानी के रूप में भी पहना जाता है। iv. एक जोड़ी संखबधानो चूरी सोने से ढकी हुई (विवाह आभूषण)। v. दो मोबाइल फोन. vi. एक सोने की चेन (जेंट्स), वह अपने बेटे को भी अपने साथ ले गई है। vii. एक हार।

    जैसा कि वर्णित है, ये आभूषण/सहायक उपकरण पारंपरिक बंगाली विवाहित महिला द्वारा नियमित रूप से पहने जाते हैं, जो इन्हें पहनना चुनती है। फ़ोन जो उसके स्वयं के उपयोग के लिए हो सकता है और वर्णित आभूषण, किसी विवाहित जोड़े के बीच आपराधिक मामले का आधार नहीं हो सकते, वह भी शादी के 29 साल बाद। ये आरोप स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कोई मामला नहीं बनाते हैं। इस प्रकार, यह एक उपयुक्त मामला है, जहां इस अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

    वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता से शादी 1999 से हुई और "शादी के बाद से जबरदस्त यातना के कारण" 14 मई, 2019 को (29 साल बाद) उसने घरेलू हिंसा के अपराध के लिए लेक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसकी शिकायत के जवाब में उसके पति, जो अलीपुर पुलिस कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील है, उन्होंने चोरी के अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत उनके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया,

    उसने आरोप लगाया कि पति ने उसके खिलाफ कई 'दुर्भावनापूर्ण' आपराधिक कार्यवाही शुरू की और उसने याचिकाकर्ता से भरण-पोषण के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन भी दायर किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उसने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 27 के तहत शिकायतकर्ता के साथ अपने विवाह को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर किया, जो अभी भी लंबित है और पति की प्रैक्टिसिंग वकील की स्थिति के कारण उसके लिए स्वयं के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व ढूंढना मुश्किल हो गया है।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उपरोक्त मामलों में से एक में जांच के अनुसरण में मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी के लिए तलाशी वारंट जारी किया।

    यह तर्क दिया गया कि ऐसा आदेश "प्रक्रिया का दुरुपयोग" है और "विवेक का उपयोग न करने" से ग्रस्त है, क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास पति से संबंधित किसी भी वस्तु की हिरासत है और धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट का न्यायिक विवेकाधिकार है। सीआरपीसी का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

    पति द्वारा प्रस्तुत किया गया कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।

    रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद अदालत ने तत्काल पुनर्विचार आवेदन की अनुमति दी और कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों से आईपीसी के तहत कोई मामला नहीं बनता है। इस प्रकार विवादित कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

    याचिकाकर्ता को प्रतिनिधित्व खोजने में आने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कानूनी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व के उसके अधिकार से भी अवगत कराया।

    केस टाइटल: मिठू दास @ भुइया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

    कोरम: जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल

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