पत्नी अगर यह साबित कर दे कि उसने पति को गहने सौंपे थे तो दहेज निरोधक अधिनियम के तहत उन्हें वापस पाने का दावा किया जा सकता हैः केरल ‌हाईकोर्ट

Avanish Pathak

9 Feb 2023 11:48 AM GMT

  • पत्नी अगर यह साबित कर दे कि उसने पति को गहने सौंपे थे तो दहेज निरोधक अधिनियम के तहत उन्हें वापस पाने का दावा किया जा सकता हैः केरल ‌हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पत्नी के नाम पर लॉकर में रखे गए सोने के आभूषणों को पति या पति के परिवार को सौंपे जाने के समान नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार तलाक की कार्यवाही में इसकी वसूली शुरू नहीं की जा सकती है।

    जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार ने कहा कि पर्याप्त सबूत के अभाव में कि शादी के समय पत्नी को दिए गए सोने के गहने उसके द्वारा अपने पति या ससुराल वालों को सौंपे गए थे, दहेज रोकथाम अधिनियम के तहत उसे वापस पाना संभव नहीं होगा।

    अदालत परिवार अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जहां पत्नी ने जोड़े के बीच शादी टूटने के बाद पैसे और सोने के गहने बरामद करने के लिए याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने माना था कि दहेज माने जाने के लिए सोने के विनियोग या सौंपे जाने को दिखाने के लिए अपर्याप्त सबूत थे।

    अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि शादी के सिलसिले में पैसे और गहने सौंपे गए थे, यह दहेज की के समान होगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इसके लिए साक्ष्य बहुत कम होंगे क्योंकि इस तरह का आदान-प्रदान सार्वजनिक रूप से नहीं होगा क्योंकि यह प्रथा कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

    अदालत ने सबसे पहले इस सवाल पर विचार किया कि क्या दहेज के रूप में दिए गए पैसे और सोने के आभूषणों की वसूली के लिए डिक्री मांगी जा सकती है, क्योंकि इस तरह का लेनदेन कानून द्वारा प्रतिबंधित होने पर शून्य होगा।

    दहेज निषेध अधिनियम की धारा 7 के तहत दहेज लेना या देना प्रतिबंधित है। हालांकि, अधिनियम की धारा 6 के तहत दहेज प्राप्त करने वालों पर इसे लाभार्थी को वापस स्थानांतरित करने का दायित्व है। अदालत ने पाया कि अधिनियम की धारा 6 का विधायी उद्देश्य, महिला को दहेज के लिए सौंपे गए व्यक्ति से पैसे/सोने की वसूली करने में सक्षम होना था।

    अदालत ने कहा कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि सोने के गहने पत्नी द्वारा पति या उसके परिवार को सौंपे गए थे, तो सबूत का भार बाद में यह बताने का होगा कि इसका क्या हुआ। हालांकि, मौजूदा मामले में सोने के गहने पत्नी के नाम एक लॉकर में रखे हुए थे। पत्नी का तर्क था कि बाद में इसे पति ने हड़प लिया। हालांकि, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया।

    अदालत ने टिप्पणी की कि दुल्हन के लिए अपने सोने के गहने अपने पति के घर ले जाना और उसे अपने पति या ससुराल वालों को सौंपना आम बात है। इस सौंपने को अकेले पत्नी की गवाही से स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, केवल अगर यह सौंप दिया जाता है, तो एक ट्रस्ट बनाया जाता है और इसे वापस करने के लिए पति और ससुराल वालों पर एक दायित्व रखा जाता है। ऐसे मामले में पत्नी अधिनियम की धारा 6 के तहत सौंपे गए सोने के गहनों को वापस पाने में सफल होगी। वर्तमान मामले में, अदालत ने पाया कि इस सौंपने में कमी थी।

    अपीलकर्ता के आभूषणों को अपने नाम से लॉकर में रखना प्रतिवादी को सौंपना नहीं हो सकता। उक्त साक्ष्य की प्रकृति में, यह पता लगाना संभव नहीं है कि आभूषण पूरे या किसी हिस्से को प्रतिवादी को सौंपा गया था। प्रतिवादी को स्वर्ण आभूषण सौंपे जाने का तथ्य सिद्ध होने पर ही अपीलकर्ता ऐसे आभूषणों की वापसी का दावा कर सकता है।

    अदालत ने पारिवारिक अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, और अपने विचार से सहमति व्यक्त की कि सोने के गहने सौंपे जाने के सबूत की कमी थी और इसलिए इसे दहेज रोकथाम अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा रिकवर नही किया जा सका।

    केस टाइटल: बी बनाम एच

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 70

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