वैध पुनर्विवाह के बाद विधवा पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती हैः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

2 July 2021 6:25 AM GMT

  • वैध पुनर्विवाह के बाद विधवा पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति पर अपना अधिकार खो देती हैः छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना है कि वैध पुनर्विवाह का प्रभाव यह है कि विधवा अपने पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है और इसे तब तक स्थापित नहीं कहा जा सकता जब तक कि यह वैधानिक आवश्यकताओं के तहत सख्ती से साबित न हो।

    जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल जज बेंच ने कहा, "वैध पुनर्विवाह का प्रभाव यह है कि विधवा अपने पिछले पति से विरासत में प्राप्त संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है। इसलिए, जहां पुनर्विवाह को रक्षा के रूप में स्थापित किया जाता है, विधवा को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने जैसे विनाशकारी परिणाम के मद्देनजर इसे सख्ती से साबित करना होगा।"

    उन्होंने आगे कहा, ".. पुनर्विवाह का प्रभाव यह होगा कि विधवा अपने पति से विरासत में मिली संपत्ति में अपना अधिकार खो देती है और जब तक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 6 के अनुसार आवश्यक समारोहों का पालन करने के बाद पुनर्विवाह के तथ्य को सख्ती से साबित नहीं किया जाता है, पुनर्विवाह के तथ्य को स्थापित नहीं कहा जा सकता, जिससे संपत्ति का अधिकार, जो एक संवैधानिक अधिकार है, वह भी विधवा खो देती है।"

    कोर्ट ने उक्त टिप्‍प‌ण‌ियां संपत्ति के संबंध में दायर एक दूसरी अपील में की, जिसमें एक घासी (पुत्रों में से एक) की वर्ष 1942 में मृत्यु हो गई औउ उसके पीछे उसकी पत्नी और एक बेटी रह गई।

    वादी के अनुसार, चूंकि पत्नी ने 1954-55 में दूसरी शादी की, उसका वाद संपत्ति में अधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत वाद की संपत्ति की पूरी मालिक नहीं बनी थी।

    इसलिए यह दलील दी गई कि न तो विधवा पत्नी और न ही बेटी का संपत्ति पर कोई अधिकार है और इस प्रकार, उन्हें वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जाए और वादी को संपत्ति का धारक घोषित किया जाए।

    ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूदा मौखिक और दस्तावेजी सबूतों की जांच करने के बाद वाद का फैसला किया था कि विधवा ने पहले ही 1954-55 में दूसरी शादी कर ली थी और इस तरह, वह भरण-पोषण के लिए केवल 5 खांडी भूमि की हकदार होगी।

    अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बेटी की अपील की अनुमति दी और कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के मद्देनजर विधवा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने पर वाद संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई थी और इसलिए वादी किसी भी डिक्री का हकदार नहीं है और ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को रद्द कर देता है।

    मामले के तथ्यों को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि विधवा पत्नी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद भी वाद भूमि की भौतिक स्थिति में बनी हुई है और उसका सीमित अधिकार, यदि कोई हो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14(1) के तहत पूर्ण स्वामित्व में परिपक्व हो गया है।

    इस विषय पर प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय का विचार था कि, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत, आकर्षित होने के लिए, संपत्ति को 1956 के अधिनियम के लागू होने पर महिला हिंदू के पास होना चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य सबसे पहले यह है कि एक पूर्ण मालिक के रूप में संपत्ति हासिल करने और रखने के लिए एक महिला की अक्षमता को दूर करना और दूसरा, महिला को पहले से मौजूद किसी भी संपत्ति के एक सीमित मालिक से अधिनियम के शुरू होने की तारीख पर पूर्ण मालिक में परिवर्तित करने के लिए"

    हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 की धारा 2 पर भरोसा करते हुए, जो विधवा को मृत पति की संपत्ति से, पुनर्विवाह के बाद वंच‌ित करता है, कोर्ट ने कहा, "इस प्रकार, 1856 के अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, पुनर्विवाह के मामले में, विवाह के लिए सभी औपचारिकताओं को साबित करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 6 लगभग उन्हीं समारोहों के प्रदर्शन पर विचार करती है, जो इस मामले में हिंदू महिला की शादी के लिए आवश्यक हैं। पुनर्विवाह को साबित करने के लिए, उसके पुनर्विवाह में सभी समारोहों का प्रदर्शन करना होगा। अपेक्षित धार्मिक समारोहों के पर्याप्त प्रदर्शन के बिना किसी भी रूप में कोई वैध विवाह नहीं हो सकता है। समारोहों का प्रदर्शन इसलिए, शादी को पूरा करने के लिए जरूरी है।"

    यह देखते हुए कि दायर की गई अपील को खारिज करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय बिल्कुल उचित था, न्यायालय ने कहा, "इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कि वाद संपत्ति घासी के हिस्से में आ गई और घासी की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 के भौतिक कब्जे में वाद भूमि रही और धारा 3 (2) के आधार पर हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937, प्रतिवादी नंबर 1 किया बाई 1956 के अधिनियम के लागू होने तक अपने जीवनकाल के दौरान संपत्ति की सीमित मालिक बन गईं और 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद, वह वाद संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गईं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तथ्य की सही खोज है, यह न तो विकृत है और न ही रिकॉर्ड के विपरीत है।"

    टाइ‌टिल : लोकनाथ बनाम श्रीबचाह कुमार भोई और अन्य

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