'दुनिया जब ओणम मनाती है तो ये लोग भूखे रहते हैं': केरल हाईकोर्ट ने केएसआरटीसी कर्मचारियों को लंबित वेतन देने में देरी की निंदा की

Shahadat

18 Aug 2022 11:19 AM IST

  • दुनिया जब ओणम मनाती है तो ये लोग भूखे रहते हैं: केरल हाईकोर्ट ने केएसआरटीसी कर्मचारियों को लंबित वेतन देने में देरी की निंदा की

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को केएसआरटीसी कर्मचारियों के लंबित वेतन के वितरण में देरी पर निराशा व्यक्त की। इस तरह अधिकारियों से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए केएसआरटीसी की संपत्ति का उपयोग करने के लिए कहा।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने न्यायालय द्वारा बार-बार आदेश पारित करने के बाद भी देरी पर असंतोष व्यक्त किया।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "जब दुनिया ओणम मना रही है तो ये लोग भूखे रहेंगे।"

    केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने पहले अपने कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले वेतन का भुगतान करने के लिए दस और दिन मांगे। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कोर्ट ने केएसआरटीसी को अपने कर्मचारियों को जून और जुलाई के महीनों के लिए 10 अगस्त से पहले वेतन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन को अनुमति दी।

    निगम की ओर से पेश एडवोकेट दीपू थंकान ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि हालांकि निगम जून महीने के वेतन का भुगतान करने में कामयाब रहा, लेकिन धन की कमी के कारण जुलाई महीने के वेतन के वितरण में देरी हुई है।

    कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "यह देरी की बात नहीं है। अगर सरकार धन उपलब्ध कराने से इनकार करती है तो यह पूरी तरह से विफलता का मामला है।"

    सरकार ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जा रही है। इस पर न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि सरकार पैसे देने के बारे में गंभीर है तो उन्हें पहले बैठक करनी चाहिए थी। कोर्ट ने वकील को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कोर्ट को देने का निर्देश दिया।

    जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि केएसआरटीसी की संपत्ति का उपयोग कर्मचारियों के वेतन के वितरण के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अभी तक एकल शुल्क मामले पर निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जब कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो उन्हें 12 घंटे काम करने के लिए कैसे कहा जा सकता है।

    मामले को आगे के विचार के लिए इस महीने की 24 तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    केस टाइटल: आर बाजी और अन्य बनाम केएसआरटीसी और अन्य।

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