जब एक साझेदारी फर्म के खिलाफ आरोप हो तो उसके पार्टनर भी संयुक्त और व्यक्तिगत, दोनों प्रकार से जिम्मेदार होंगे: झारखंड हाईकोर्ट

Avanish Pathak

29 Sept 2022 4:55 PM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि भले ही किसी फर्म के पाटर्नर के खिलाफ व्यक्तिगत हैसियत से आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो और सभी आरोप केवल फर्म के खिलाफ हों, फिर भी फर्म का पाटर्नर और वह संयुक्त रूप से है और व्यक्तिगत रूप से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 25 के मद्देनजर अपराध के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे।

    जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने उक्त टिप्पण‌ियों के साथ मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन नाम की एक फर्म के एक पार्टनर को इस आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि फर्म के एक पाटर्नर के रूप में, अपनी क्षमता में, वह धारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत अपराध करने में प्रथम दृष्टया शामिल था।

    कोर्ट ने कहा,

    "इं‌डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 25 के अनुसार एक फर्म का प्रत्येक पाटर्नर अन्य पाटर्नरों के साथ संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से फर्म के सभी कार्यों के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी है, जबकि वह एक पाटर्नर है। इसलिए, भले ही अनुसूचित अपराध में आवेदक के खिलाफ व्यक्तिगत हैसियत से आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, और पर्याप्त रूप से और भौतिक रूप से आरोप मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन फर्म और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता संजय कुमार तिवारी के खिलाफ हैं...फिर भी फर्म के कार्य के लिए दोनों साझेदार उत्तरदायी हैं और यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आवेदक सुरेश कुमार कथित अपराध में शामिल नहीं था।"

    मामला

    एसबीआई के एक बैंक कर्मचारी/लोक सेवक ने बेईमानी से मेसर्स भानु कंस्ट्रक्‍शन के बैंक खाते में 100.01 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का के ट्रांसफर को अधिकृत किया, जिसका नतीज यह रहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नुकसान हुआ और भानु कंस्ट्रक्‍शन को गलत तरीके से फायदा हुआ।

    मैसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के दो साझेदार हैं, जिनका नाम संजय कुमार तिवारी और सुरेश कुमार (वर्तमान आवेदक) है।

    सीबीआई ने स्पेशल जज, सीबीआई, एसीबी, रांची के समक्ष संजय कुमार तिवारी (फर्म के पहले पाटर्नर), और मैसर्स भानु कंस्ट्रक्शन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 120-बी सहपठित 406, 409 और 420 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (2) सह‌पठित धारा 13 (1) (डी) के तहत आरोप पत्र दायर किया।

    यह आरोप लगाया गया था कि संजय कुमार तिवारी (फर्म के पहले पाटर्नर) ने उक्त राशि का उपयोग किया और इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया। दूसरे साथी/वर्तमान आवेदक का नाम सीबीआई की चार्जशीट में नहीं था।

    हालांकि, 2021 में आवेदक के खिलाफ प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 3 और 4 के तहत प्रवर्तन मामला 2021 की सूचना रिपोर्ट संख्या 03 दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्म का पाटर्नर होने के नाते, आवेदन कंपनी से लाभ प्राप्त कर रहा था। फर्म द्वारा गैरकानूनी तरीके से प्राप्त आय आवेदक द्वारा व्यक्तिगत क्षमता से नहीं, बल्कि फर्म के एक पाटर्नर के रूप में प्राप्त की गई थी।

    इस मामले में जमानत की मांग करते हुए आवेदक ने मौजूदा अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया कि वह मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के कथित खाते के हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे, बल्कि संजय कुमार तिवारी थे, जो कथित खाते के एकमात्र हस्ताक्षरकर्ता थे। और आवेदक की किसी भी खाते से या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के खाते से कथित राशि को स्थानांतरित करने में कोई भूमिका नहीं है।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि हालांकि अनुसूचित अपराध में वर्तमान आवेदक (सुरेश कुमार) के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था; मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन जो एक साझेदारी फर्म है, के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और चूंकि आवेदक फर्म का पाटर्नर था और है, इसलिए वह दायित्व वहन करेगा।

    कोर्ट ने आगे कहा कि आवेदक फर्म का पाटर्नर था और वह मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में कथित राशि के हस्तांतरण के संबंध में भी जानता था और कथित राशि को एक अन्य साथी संजय तिवारी द्वारा भी लॉन्ड्र‌िंग किया गया था, जो आवेदक की ओर से फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी थे।

    कोर्ट ने कहा,

    "मामले में आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र व्यक्तिगत क्षमता में दायर नहीं किया गया था। सभी आरोप मैसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं, जो एक साझेदारी फर्म और आवेदक उक्त फर्म का पाटर्नर है और वह उक्त फर्म के कार्य के लिए संयुक्त रूप से और व्य‌क्त‌िगत रूप से उत्तरदायी है।, "

    कोर्ट ने इं‌डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 25 को ध्यान में रखा, जिसमें कहा गया है कि एक फर्म का प्रत्येक पाटर्नर अन्य पाटर्नरों के साथ संयुक्त रूप और व्यक्तिगत रूप से फर्म के सभी कार्यों के लिए गंभीर रूप से उत्तरदायी है।

    नतीजतन, अदालत ने आवेदक के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह कथित अपराध में शामिल नहीं था और उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

    केस टाइटल- सुरेश कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से [ABA No 4575 of 2022]

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