विस्मया दहेज हत्या मामला: केरल हाईकोर्ट ने पति किरण कुमार की 10 साल की सजा निलंबित करने से इनकार किया
Shahadat
13 Dec 2022 11:16 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को विस्मया दहेज हत्या मामले में दोषी किरण कुमार द्वारा दायर उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी 10 साल की सजा को निलंबित करने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की थी।
दहेज उत्पीड़न की शिकायत के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी पत्नी की मौत के बाद इस साल मई में उसकी सजा के खिलाफ आपराधिक अपील में आवेदन दायर किया गया था।
जस्टिस एलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया,
यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां और निष्कर्ष इस आवेदन के सीमित उद्देश्य के लिए हैं और किसी भी तरह से उपरोक्त अपील में आवेदक-अपीलकर्ता द्वारा की जाने वाली दलीलों को प्रभावित नहीं करेंगे।
कुमार ने आपराधिक अपील के निस्तारण के लिए सजा के अमल पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग की।
22 वर्षीय आयुर्वेद मेडिकल छात्रा विस्मया पिछले साल रहस्यमय परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। दहेज को लेकर प्रताड़ना का सामना करने के बाद उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मौत उसकी शादी के एक साल के भीतर हो गई।
मई, 2022 में कोल्लम के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने उसके पति को आईपीसी की धारा 498A, 306 और 304B के तहत दोषी ठहराया और उसे दस साल की सजा सुनाई। साथ ही 12.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
अपील में दोषी ने तर्क दिया कि धारणाओं और अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष विकृत है। विस्मया के पिता ने भी अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनने के लिए याचिका दायर की है।
केस टाइटल: किरण कुमार एस बनाम केरल राज्य और अन्य।